भाजपा के पूर्व मनोनीत पार्षद पट्टी कटला गणेश चौक निवासी सत्यनारायण गर्ग की याचिका पर गुरुवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 के न्यायाधीश राजेश मीणा ने पुलिस जांच के आदेश दिए। आदेश में सिविल लाइंस थाना पुलिस को उप महापौर सांखला की ओर से 2010 में भरे गए पार्षद के नामांकन पत्र में राजकीय माध्यमिक गुजराती विद्यालय से दसवीं परीक्षा पास करने के संबंध में जांच कर उसकी अंकतालिका व प्रमाण पत्र की प्रति लेकर उसका सत्यापन बोर्ड से कराने के आदेश दिए। परिवादी की ओर से अधिवक्ता विवेक पाराशर की ओर से पेश किए दस्तावेज में उप महापौर सांखला ने 2010 में पार्षद चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्र में राजकीय माध्यमिक गुजराती विद्यालय से 10वीं पास होना अंकित किया। वहीं 2015 में वार्ड 23 से भाजपा के टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़ते हुए उप महापौर सांखला ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की अंकतालिका व प्रमाण पत्र पेश करते हुए चुनाव जीता और उप महापौर बने।
पूर्व पार्षद गर्ग ने अगस्त 2017 में एक फौजदारी परिवाद सम्पत सांखला के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में पेश किया। इसमें सूचना के अधिकार के तहत सांखला की ओर से 2010 व 2015 में लड़े गए वार्ड 18 व 23 के चुनाव में भरे गए नामांकन पत्र व शपथ पत्रों की प्रमाणित प्रति प्राप्त की।
-सम्पत सांखला, उप महापौर, नगर निगम अजमेर