अदालतों में हाईब्रिड मोड पर होगी सुनवाई, 21 तक नहीं होंगी गवाही
अजमेरPublished: Jan 12, 2022 02:49:06 pm
ऑफलाइन व ऑनलाइन सुनवाई का रहेगा विकल्प
पक्षकारों की सहमति या हाईकोर्ट के निर्देश पर ही लिए जा सकेंगे बयान
थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही कोर्टपरिसर में मिलेगा प्रवेश


In the case both the parties had agreed but the court sentenced
अजमेर. कोरोना गाइड लाइन के तहत सरकार की ओर से शुरू किए गए त्रि-स्तरीय जनअनुशासन दिशा-निर्देशों के तहत हाईकोर्ट ने भी अदालतों का संचालन हाईब्रिड मोड पर करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 21 जनवरी तक सभी प्रकरणों को गवाही से मुक्त रखा गया है। पक्षकारों की सहमति या उच्च न्यायालय के निर्देश होने पर ही गवाही हो सकेगी। नए दिशा निर्देशों के तहत वर्चुअल मोड पर व भौतिक रूप से अदालतों में निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत सुनवाई की जा सकेगी।