scriptरोडवेज में दैनिक भत्ते की दर से मिलेगा डे-नाइट अलाउंस | Day-night allowance will be available on the daily allowance rate in r | Patrika News

रोडवेज में दैनिक भत्ते की दर से मिलेगा डे-नाइट अलाउंस

locationअजमेरPublished: Nov 18, 2020 09:14:55 pm

Submitted by:

bhupendra singh

-23 साल में जीती निगम कर्मियों ने कानूनी लड़ाई
-औद्योगिक न्यायाधिकरण के फैसले को रोडवेज प्रशासन ने माना-एकसाथ मिलेगी बकाया भत्ते की एरियर राशि

Rajasthan Roadways income increased from 8 lakh to 3 crore

rsrtc

अजमेर. राजस्थान पथ परिवहन निगम roadways के चालक-परिचालकों ने डे-नाइट अलांउस Day-night allowance की दरों को दैनिक भत्तों की दरों के बराबर किए जाने की कानूनी लड़ाई 23 साल बाद जीत ली है। अब चालकों-परिचालकों के रात्रि व दिन दिन बहिर्गमन भत्ते (डे-नाइट आलाउंस) की दर दैनिक भत्ताdaily allowance नियमों की स्लेब पर देय राशि के बराबर होगी। इससे भविष्य में दैनिक भत्तेे की दर में परिवर्तन के साथ ही डे-नाइट अलाउंस की दरें भी संशोधित की जाती रहेंगी। निगम के प्रबन्ध निदेशक राजेश्वर सिंह के अनुसार औद्योगिक न्यायाधिकरण ने राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्पलाईज यूनियन (एटक) जयपुर बनाम राजस्थान पथ परिवहन निगम जयपुर में पारित अवार्ड की पालना में चालक-परिचालकों को दिए जाने वाले रात्रि/बहिर्गमन भत्ते की दरों को अवार्ड के मुताबिक निगम के यात्रा भत्ता स्लेब में अंकित दैनिक भत्ते के अनुसार भुगतान हेतु स्वीकृत कर दिया है। यह आदेश 2 अक्टूबर 1997 से प्रभावी माने जाएंगे।
6 घंटे से अधिक ठहराव पर देय है भत्ता
रोडवेज की दिन में संचालित होने वाली बसों के अपने मुख्यालय से बाहर किसी स्थान पर रात्रि अथवा दिन में कम से कम 6 घंटे या इससे ज्यादा ठहराव पर उनके चालक-परिचालकों को रात्रि-दिन बहिर्गमन भत्ता (नाइट-डे आउट अलाउंस)देय होता है। नए आदेश से निगम के हजारों चालक-परिचालकों को आर्थिक लाभ होगा। चालक-परिचालकों को बकाया एरियर के रूप में राशि का भुगतान किया जाएगा।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो