6 घंटे से अधिक ठहराव पर देय है भत्ता
रोडवेज की दिन में संचालित होने वाली बसों के अपने मुख्यालय से बाहर किसी स्थान पर रात्रि अथवा दिन में कम से कम 6 घंटे या इससे ज्यादा ठहराव पर उनके चालक-परिचालकों को रात्रि-दिन बहिर्गमन भत्ता (नाइट-डे आउट अलाउंस)देय होता है। नए आदेश से निगम के हजारों चालक-परिचालकों को आर्थिक लाभ होगा। चालक-परिचालकों को बकाया एरियर के रूप में राशि का भुगतान किया जाएगा।
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