बिजयनगर थाने में दर्ज है मुकदमा रामगढ़ पंचायत की करोड़ों रुपए की जमीन से जुड़े मामले में बिजयनगर थाने में मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस ने यह मुकदमा संभागीय आयुक्त कार्यालय के पत्र के बाद दर्ज किया है। परिवादी नौरतमल की शिकायत पर महावीर प्रसाद बुरड़ तथा शांतिलाल बुरड़ के खिलाफ धारा 420,467, 468,471 तथा 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
यह है मामला जिला परिषद की जांच रिपोर्ट के अनुसार पंचायत समिति मसूदा की रामगढ़ पंचायत में आबादी भूमि के खसरा नंबर 1524/ 4226 रकबा (1 बीघा 18 बीस्वा) में अवैध तरीके से रामगढ़ सरपंच लांड कवर और पूर्व सरपंच भंवर भील द्वारा उक्त भूमि को अपना बता कर छोटे-छोटे आवासीय और वाणिज्य भूखंडों में बांटकर विक्रय कर दिया गया। परिवादी नौरतमल शर्मा पुत्र नंदलाल शर्मा की शिकायत की पर जिला परिषद ने मामले की जांच बीडीओ समिति मसूदा से करवाई। बीडीओ की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत की उक्त भूमि में नियम विरुद्ध मिल्कियत प्रमाण पत्र जारी किया गया, नियमों के विपरीत पंजीकृत बेचाननामा कराकर प्रतिफल राशि प्राप्त की गई। इसी प्रकार इस भूमि पर अवैध कब्जा,अवैध निर्माण किया जाना पाया गया। इस मामले में सरपंच और पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत रामगढ़ और उनके निकटतम परिवार जन द्वारा अवैध तरीके से नियम विरुद्ध बेचान कर प्रतिफल राशि प्राप्त करने के उत्तरदाई हैं।