scriptमास्क,दो गज दूरी और खुले में थूकने के नियम की अवहेलना पर जुर्माना | Fines for disobeying masks, two yards and spitting in the open | Patrika News

मास्क,दो गज दूरी और खुले में थूकने के नियम की अवहेलना पर जुर्माना

locationअजमेरPublished: Jul 17, 2020 07:50:23 pm

Submitted by:

bhupendra singh

कोरोना से बचाव के लिए नियमों की पालना जरूरी
निजी संस्थानों और कार्यालयों में भी करवाई जाएगी पालना
कोरोना सैम्पलिंग और जांच में आएगी तेजी

ajmer

ajmer

अजमेर. जिले में कोरोना coronaसंक्रमण का प्रसार रोकने के लिए राज्य सरकार के नियमों की सख्ती से पालना की जाएगी। मास्क mask, दो गज two yards की दूरी की पालनाए खुले में थूकनेspitting पर पाबंदी आदि नियमों की अवहेलनाdisobeyings, पर जुर्माना Fines लगेगा। निजीए औद्योगिक तथा अन्य संस्थानों व कार्यालयों में नियमों की पालना के लिए सख्ती होगी। कोरोना सैम्पलिंग और जांच में भी तेजी आएगी।
मुख्य सचिव राजीव स्वरूप द्वारा शुक्रवार को वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए गए निर्देशों की अनुपालना अजमेर जिले में भी पालना कराई जाएगी। संभागीय आयुक्त डॉ.आरूषि मलिक, पुलिस महानिरीक्षक डॉ.हवा सिंह घुमरिया,जिला कलक्टर,प्रकाश राजपुरोहित एवं पुलिस अधीक्षक डॉ.कुंवर राष्ट्रदीप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित रहे।
संभागीय आयुक्त डॉ.मलिक ने सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालनाकराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अजमेर सहित संभाग के चारों जिलों में राज्य सरकार के नियमों की पालना की जाएगी।

जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि जिले के समस्त कार्यालय के प्रभारी ये सुनिश्चित करेंगे कि कार्यस्थलों पर सभीार्मिक एवं अन्य आवश्यक रूप से फेस मास्क पहने तथा समुचित सामाजिक दूरी बनाए रखें। सामाजिक स्थानों एवं परिवहन में सामाजिक दूरी की पालना नहीं करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। दुकानों पर सीमित संख्या में ही व्यक्ति सामाजिक दूरी के साथ एकत्रित होंगे। कार्यस्थलों,आम सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी पॉइंट्स जैसे दरवाजे के हेंडल, रैलिंग आदि को बार-बार विसंक्रमित करना होगा। व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि सार्वजनिक संपर्क में आने वाली जगहों को छुने पर साबुन अथवा सेनेटाइजर से हाथों को साफ किया जाए। इसी तरह निजी औद्योगिक व अन्य संस्थानों में भी राज्य सरकार की गाइडलाईन की पालना करनी होगी।
कोरोना संक्रमण से जुड़ी सामान्य सुरक्षा सावधानियों की क्रियान्विती आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 तथा राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के अन्र्तगत होगी। प्रावधानों के उल्लंघन पर कार्यवाही की जाएगी।

read more: सामुदायिक भवन,स्कूल और अस्पताल से हो रहा ग्राम पंचायतों का संचालन
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो