फिजा सेंटर खोलने के लिए आवेदन करने वालों की चार श्रेणियां परिवहन विभाग ने जारी की है। इनमें राजस्थान पथ परिवहन निगम, व्यक्तिगत या भागीदारी से, वाहन निर्माता कंपनी, वाहन डीलर्स अथवा रिपेयरिंग वर्कशॉप गैराज मालिक इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इन सबसे विभाग इसकी जांच करेगा कि फिटनेस जांच का ठेका लेने वाली कंपनी के पास जोधपुर विश्वविद्यालय (एआईसीआईई) प्रावधायी शिक्षा जोधपुर मंडल का प्रमाण पत्र है या नहीं। आवेदन करने वाले जिस किसी कंपनी या व्यक्ति के फार्म में यह प्रमाण पत्र नहीं होगा उसे इस योजना में शामिल नहीं किया जा सकेगा।
– फिटनेस सेंटर खोलने के लिए कम से कम सवा करोड़ की राशि इंवेस्ट करनी होगी। – फिटनेस सेंटर के लिए एक एकड़ तथा 18 मीटर चौड़ी जगह होना आवश्यक है।
– भारी वाहनों के लिए एचडी तथा हलके वाहनों के लिए एलडी लाइन सहित हलके व भारी दोनों वाहनों की एक ही लाइन बनाए जाने पर एलडी-एचडी लाइनें बनाई जाएगी।
-मुख्य गेट के निकट स्वागत कक्ष तथा सेनैट्री ब्लॉक लगवाए जाएंगे। – निकासी व प्रवेश के लिए अलग-अलग गेट बनाए जाएंगे।
-लगातार शिकायतों के बाद अधिकारी बीच में लाइसेंस तक निरस्त कर सकेंगे।
फिटनेस सेंटर पर वाहनों की जांच सही हो रही है या नहीं इसके लिए वहां पर सीसी टीवी कैमरे भी लगवाए जाएंगे। इन कैमरों को सॉफ्टवेयर से जिला परिवहन अधिकारी के कम्प्यूटर से जोड़ा जाएगा। इससे आरटीओ अपने कार्यालय में बैठे बैठे ही सेंटर पर नजर रख सकेंगे कि वाहनों की जांच सही हो रही है या नहीं। हालांकि तीन माह में एक बार सेंटर का अधिकारी जांच करेंगे।
त्रिलोकचंद मीणा, जिला परिवहन अधिकारी, ब्यावर