दोनों आरोपी उसे एक कॉलोनी ले गए और यहां उसे रातभर एक मकान में रखा। जहां उससे मारपीट की और शराब पीकर बारी-बारी गलत काम किया। अगले दिन सुबह उसे बस से खाटूश्याम ले गए। यहां उसे दिनभर घुमाते रहे। रात होने पर एक भवन में ले गए और यहां 4-5 अन्य लोगों ने उसके साथ फिर गलत काम किया। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकियां भी दी।
आरोपियों ने मोबाइल से उसके कई बार फोटो भी खींचे। फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर बदनाम करने की धमकियां देकर बारी-बारी उसके साथ गलत काम किया। उसे फिर किशनगढ़ के मार्बल एरिया स्थित जंगलात क्षेत्र में ले गए। यहां भी शराब पीकर लज्जा भंग की गई और जान से मारने की धमकियां देते रहे।
वह जैसे-तैसे जान बचाकर सड़क तक पहुंची। यहां कुछ ही देर में उसे पुलिस वाहन नजर आ गया और उसने पुलिसकर्मियों को आपबीती बताई। पुलिसकर्मी से फोन लेकर उसने परिजन को भी थाने बुला लिया और अपनी दुखभरी दास्तां उन्हें सुनाई। आखिरकार 7 मई 2016 को उसने मदनगंज थाने में सामूहिक बलात्कार के आरोप में रिपोर्ट दी।
तीनों अभियुक्तों को 20 साल कठोर कारावास युवती के अपहरण, मारपीट एवं सामूहिक बलात्कार मामले में 20 जनवरी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 2 ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश डॉ. नमीता दंड वरिष्ठ (जिला न्यायाधीश सवर्ग) ने युवती से सामूहिक बलात्कार के तीन अभियुक्तों को 20 साल कठोर कारावास व 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्तों को एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने अभियुक्त सीकर जिले के खाटू श्यामजी थाना क्षेत्र के सीतापुरा गांव निवासी हरलाल जाट, भोलूराम बलाई एवं बलराम जाट को सजा सुनाई। प्रकरण में पांच आरोपियों में से दो जने बाल अपचारी हैं।
अदालत ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए धारा 376 (डी) भारतीय दंड संहिता में दोषी ठहराते हुए अभियुक्तों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। धारा 342 सपठित धारा 34 में एक साल के कठोर कारावास से दंडित किया।
24 गवाह और 47 दस्तावेज हुए प्रदर्शित प्रकरण में अभियोजन पक्ष की पैरवी अपर लोक अभियोजक संख्या दो वकील भंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने की। प्रकरण में 24 गवाह परिक्षित करवाए गए और 47 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। धारा 376 (डी) भारतीय दंड संहिता के प्रावधान के अनुसार उक्त अर्थदंड की राशि अपील/रिविजन नहीं होने की सूरत में पीडि़ता को दिलाए जाने के आदेश भी अदालत ने दिए हैं।