राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से राजस्थान प्रशासनिक व संयुक्त अधीनस्थ सेवा के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी गई अभ्यर्थना में पदों का वर्गीकरण (प्रस्तावित) कर दिया गया है। इसमें कुल ९११ पदों पर भर्ती होनी है जिसमें से करीब ७७९ पदों के लिए विभागवार वर्गीकरण का पता चला है।
माना जा रहा है कि कुछ अन्य विभागों व एसबीसी आरक्षण के चलते संभवत: कुछ अन्य विभागों का वर्गीकरण का खुलासा नहीं किया गया है। हालाकि आयोग प्रशासन ने अभ्यर्थना को नियम अनुभाग में भेजकर इसका अध्ययन शुरू कर दिया है। इसके बाद विज्ञापन विभाग में अभ्यर्थना को भेजा जाएगा। दोनों विभागों से हरी झंडी मिलने के बाद अंतिम रूप से विज्ञापन जारी किया जाएगा। जानकारों की मानें तो विज्ञापन जारी होने में करीब एक माह लग सकता है। सितम्बर के दूसरे से तीसरे सप्ताह के मध्य में विज्ञापन जारी किया जा सकता है। अभ्यर्थना के अनुसार प्रस्तावित वर्गीकरण
राज्य सेवा – 383
अधीनस्थ सेवा – 528 आरएएस – 75
आरपीएस – 34 लेखा सेवा – 104
राज्य बीमा सेवा – 11 औद्योगिक सेवा – 15
वाणिज्य कर सेवा – 1 सहकारिता सेवा – 10
जेल सेवा – 2
अधीनस्थ सेवा – 528 आरएएस – 75
आरपीएस – 34 लेखा सेवा – 104
राज्य बीमा सेवा – 11 औद्योगिक सेवा – 15
वाणिज्य कर सेवा – 1 सहकारिता सेवा – 10
जेल सेवा – 2
रोजगार सेवा – 3
खाद्य व नागरिक सेवा – 1 महिला व बाल विकास सेवा – 77
ग्रामीण विकास सेवा – 45 महिला विकास सेवा – 2
तहसीलदार सेवा – 111 वाणिज्य कर अधीनस्थ सेवा – 118
सहकारिता अधीनस्थ सेवा – 170
खाद्य व नागरिक सेवा – 1 महिला व बाल विकास सेवा – 77
ग्रामीण विकास सेवा – 45 महिला विकास सेवा – 2
तहसीलदार सेवा – 111 वाणिज्य कर अधीनस्थ सेवा – 118
सहकारिता अधीनस्थ सेवा – 170
कुल पद – 911
(नियम व विज्ञापन विभाग में जांच के बाद आयोग) (नियम व विज्ञापन विभाग में जांच के बाद आयोग) (नियम व विज्ञापन विभाग में जांच के बाद आयोग) (नियम व विज्ञापन विभाग में जांच के बाद आयोग) (नियम व विज्ञापन विभाग में जांच के बाद आयोग) (नियम व विज्ञापन विभाग में जांच के बाद आयोग) (नियम व विज्ञापन विभाग में जांच के बाद आयोग)
(नियम व विज्ञापन विभाग में जांच के बाद आयोग) (नियम व विज्ञापन विभाग में जांच के बाद आयोग) (नियम व विज्ञापन विभाग में जांच के बाद आयोग) (नियम व विज्ञापन विभाग में जांच के बाद आयोग) (नियम व विज्ञापन विभाग में जांच के बाद आयोग) (नियम व विज्ञापन विभाग में जांच के बाद आयोग) (नियम व विज्ञापन विभाग में जांच के बाद आयोग)