script

एम्बुलेंस चालकों की मनमानी पर सरकार का शिकंजा

locationअजमेरPublished: May 11, 2021 10:48:30 pm

Submitted by:

Dilip Dilip Sharma

कोरोना के मरीजों, शवों को लाने जाने के लिए एम्बुलेन्स की किराया दरें तय, डीटीओ बोले- अधिक राशि वसूलने पर होगी कार्रवाई
कोरोना काल में मरीजों या फिर शवों को गांव, शहर एवं कस्बों में लाने ले जाने में एम्बुलेंस चालक मनमाना किराया वसूल रहे है। इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद अब सरकार एवं परिवहन विभाग ने एम्बुलेंस चालकों पर शिकंजा कस दिया है। निर्धारित दरों से अधिक किराया लेने पर एम्बुलेंस मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Ambulance parked in the district hospital premises.

ambulance service deteriorated even in difficult times of epidemic,ambulance service deteriorated even in difficult times of epidemic,,जिला अस्पताल परिसर में खड़ी एंबुलेंस.,

धौलपुर. कोरोना काल में मरीजों या फिर शवों को गांव, शहर एवं कस्बों में लाने ले जाने में एम्बुलेंस चालक मनमाना किराया वसूल रहे है। इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद अब सरकार एवं परिवहन विभाग ने एम्बुलेंस चालकों पर शिकंजा कस दिया है। निर्धारित दरों से अधिक किराया लेने पर एम्बुलेंस मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि निर्धारित दरों से अधिक किराया वसूल किया तो एम्बुलेंस का पंजीयन व चालक का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। अधिक किराया वसूली संबधित शिकायत के लिए हेल्पलाइन नम्बर भी जारी कर दिए है।
जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि किराया सूची और हेल्पलाइन नम्बर लिखे हुए फ्लैक्स क्षेत्र के सभी सरकारी अस्पतालों के बाहर तथा एम्बुलेंस के किराये सम्बधित सूची का स्टीकर समस्त एम्बुलेंस पर चस्पा कर दिए गए है। एम्बुलेंस चालक, स्वामी द्वारा अधिक किराया मांगने पर कोई भी व्यक्ति धौलपुर परिवहन विभाग के कंट्रोल रुम नम्बर 7425876375 पर शिकायत कर सकता है।
यह है निर्धारित किराया
राज्य सरकार द्वारा एम्बुलेंस का किराए का निर्धारण भी किया गया है। इसके तहत प्रथम 10 किलोमीटर तक का किराया 500 रुपए देना होगा, जिसमें वाहन का आना-जाना शामिल रहेगा। 10 किलोमीटर के बाद मारुती वैन, मार्शल आदि वाहनों का किराया प्रति कि.मी. 12.50 रुपए और टवेरा, इनोवा, बोलरो, कूर्जर, रायनों आदि वाहनों का किराया 14.50 प्रति किलोमीटर होगा। जबकि अन्य बड़े एम्बुलेंस, शव वाहनों का किराया 17.50 प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है। कोविड मरीज अथवा शव को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रति चक्कर पी.पी.ई. किट एवं सेनेटाइजेशन खर्चे के रूप में 350 रुपये अतिरिक्त देय होंगे।
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि एम्बुलेंस व शव वाहनों को प्रथम 10 किलोमीटर के अलावा अधिक चलने वाली दूरी को दो गुणा (आने व जाने) करने के बाद कुल किलोमीटर की गणना की जाएगी। किसी भी वाहन का रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा।

ट्रेंडिंग वीडियो