राज्य सरकार द्वारा एम्बुलेंस का किराए का निर्धारण भी किया गया है। इसके तहत प्रथम 10 किलोमीटर तक का किराया 500 रुपए देना होगा, जिसमें वाहन का आना-जाना शामिल रहेगा। 10 किलोमीटर के बाद मारुती वैन, मार्शल आदि वाहनों का किराया प्रति कि.मी. 12.50 रुपए और टवेरा, इनोवा, बोलरो, कूर्जर, रायनों आदि वाहनों का किराया 14.50 प्रति किलोमीटर होगा। जबकि अन्य बड़े एम्बुलेंस, शव वाहनों का किराया 17.50 प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है। कोविड मरीज अथवा शव को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रति चक्कर पी.पी.ई. किट एवं सेनेटाइजेशन खर्चे के रूप में 350 रुपये अतिरिक्त देय होंगे।