संपत्ति सर्वे टेंडर की क्रियान्विति पर हाईकोर्ट की रोक
अजमेरPublished: Oct 17, 2023 11:57:06 pm
नगर निगम के अफसरों की भूमिका सवालिया, निगम अधिवक्ता ने मानी गलती
अजमेर नगर निगम के प्रॉपर्टी सर्वे टेंडर को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान ट्रांसपरेंसी इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रूल्स (आरटीपीपी) के नियमों का उल्लंघन मानते हुए स्थगन आदेश दिए हैं।
अजमेर. अजमेर नगर निगम के प्रॉपर्टी सर्वे टेंडर को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान ट्रांसपरेंसी इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रूल्स (आरटीपीपी) के नियमों का उल्लंघन मानते हुए स्थगन आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में गत दिनों सुनवाई की थी। इसमें प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के प्रस्तुत दस्तावेज़ में नियमों की अवहेलना बताने के आधार पर स्थगन आदेश दिए। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। राजस्थान पत्रिका ने निविदा प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर 4 अक्टूबर 2023 को खबर प्रकाशित की थी।