जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि पंचायत समिति बाड़ी व सैंपऊ उक्त ग्राम पंचायतों के सभी क्षेत्रों में जिले में शस्त्रा अनुज्ञापत्राधारकों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक जिले में अधिवासित एवं विद्यमान समस्त शस्त्रधारक तत्काल सम्बंधित अथवा निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को अग्रिम आदेश तक जमा कराएं। यदि कोई अनुज्ञापत्राधारी अपनी आत्मरक्षा के लिए या अन्य उचित कारण से शस्त्र अपने पास रखना चाहता है, तो सम्बंधित थानाधिकारी को वह अपना प्रार्थना पत्र् स्पष्ट कारण अंकित करते हुए प्रस्तुत करेगा। थानाधिकारी अनुज्ञापत्राधारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रा अपने यहां इन्द्राज कर तत्काल पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी को प्रेषित करेंगे। कमेटी प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण पर विवेचन कर निर्णय देगी।
उन्होने बताया कि यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा जो बैंक सुरक्षाकर्मियों, सीमा सुरक्षा बल, अद्र्धसैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेन्स, होमगार्डस एवं उन राज्य एवं केन्द्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारी जो कानून व्यवस्था के सम्बंध में ड्यूटी देने हेतु अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किए गए हो। जो लम्बे समय से राजस्थान से बाहर रह रहे है तथा चुनाव के दौरान राजस्थान में आने की संभावना नहीं है। मन्दिर, कम्पनी आदि की सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षा गार्ड और राईफल एसोसिएशन एवं स्पोर्टमेन जो राईफल एसोसिएशन के मैम्बर होकर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेने वालों पर यह आदेश लागू नही होगा। आदेश की पालना नहीं करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।