इन गड़बडिय़ों के कारण खारिज हुए नक्शे
1-आशा देवी डिग्गी चौक- कनिष्ठ अभियंता ने भूखंड के सामने 50 फीट चौड़ी सडक़ी रिपोर्ट की है जबकि मौके पर सडक़ की चौड़ाई 21.9 फीट ही है। पत्रावाली पर की गई टिप्पणी एवं अनुमोदित मानचित्र विरोधाभासी है एवं नियम विरुद्ध है। उपायुक्त ने कनिष्ठ अभियंता, प्रभारी अधिकारी के अनुसार नक्शा अनुमोदिया किया है यह नियमों में उचित नहीं है।2-नारायण दास,विशनदास, गोपालदास, हीरानन्द लोहागल- प्लाट का क्षेत्रफल 343.39 वर्ग मीटर होने के बावजूद नियम विरुद्ध 15 मीटर की उंचाई स्वीकृत की गई है। स्वीकृत मानचित्र एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार मौके पर सेट बैक का उल्लंघन है। प्रस्तुत मानचित्र नियमानुसार नहीं है पार्र्किंग प्लान का नियमानुसार उल्लेख नहीं है।
1-आशा देवी डिग्गी चौक- कनिष्ठ अभियंता ने भूखंड के सामने 50 फीट चौड़ी सडक़ी रिपोर्ट की है जबकि मौके पर सडक़ की चौड़ाई 21.9 फीट ही है। पत्रावाली पर की गई टिप्पणी एवं अनुमोदित मानचित्र विरोधाभासी है एवं नियम विरुद्ध है। उपायुक्त ने कनिष्ठ अभियंता, प्रभारी अधिकारी के अनुसार नक्शा अनुमोदिया किया है यह नियमों में उचित नहीं है।2-नारायण दास,विशनदास, गोपालदास, हीरानन्द लोहागल- प्लाट का क्षेत्रफल 343.39 वर्ग मीटर होने के बावजूद नियम विरुद्ध 15 मीटर की उंचाई स्वीकृत की गई है। स्वीकृत मानचित्र एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार मौके पर सेट बैक का उल्लंघन है। प्रस्तुत मानचित्र नियमानुसार नहीं है पार्र्किंग प्लान का नियमानुसार उल्लेख नहीं है।
3-उमराव कंवर आगरा गेट- गैर योजनागत सघन आबादी क्षेत्र मेंं केवल भूतल पर व्यावसायिक गतिविधि अनुज्ञेय है। लेकिन बेसमेंट प्लस भूतल पर थ्री की अनुमति प्रदान की गई है। पार्किंंग व्यवस्था नियमानुसार प्रदर्शित नही है। भूतल, प्रथम तल, द्वितीय व तृतीय तल पर व्यावसायिक निर्माण स्वीकृत किया है जो यह नियम विपरीत है। आवेदित स्थल पुरामहत्व के स्मारक के निकट है स्वीकृति जारी करने से पूर्व इससे सम्बन्धित प्रावधानों का ध्यान रखा जाने का उल्लेख पत्रावली में नहीं है।
4-अनूप कुवेरा, नीलत कुवेरा पुरानी मंडी- पत्रावली के पैरा संख्या 10 एन के अनुसार भूतल प्लस प्रथम तल पर आवासीय प्रयोजनार्थ स्वीकृति दी जानी प्रस्तावित है। जिसके उक्त पैरा में ही भूतल पर व्यावसायिक व प्रथम व द्वितीय तल पर आवासीय स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित किया गया है जो नियमानुसार सही नहीं है।
5- ललित गुप्ता, अनुसुईया गुप्ता, योगेश गुप्ता, माया गुप्ता, तरुण गुप्ता, रेखा गुप्ता, मनीष गुप्ता आशाख् गुप्ता नई बस्ती रामगंज- अजमेर ब्यावर सडक़ का मार्गाधिकार 120 फीट होने के कारण अग्रसेटबैक 9 मीटर रखा जाना अनिवार्य है जबकि मानचित्र में अग्र सेटबैक को 6 मीटर रखते हुए भवन मानत्रित अनुमोदित किया गया है जो नियम विरुद्ध है। नक्शे में दर्शाया गया पार्किग का प्रावधान सही नहीं है ।
6-रमेश हेमवानी ब्लू कैसल- स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पूर्व के निर्माण को ध्वस्तीकरण हेतु दर्शाया गया है जबकि ध्वस्ती मानचित्र व प्रस्तावित मानचित्र समान है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण स्वीकृति की आड़ में पूर्व में किए गए निर्माण को ही नियमित करने का अनुचित प्रयास किया गया है। भूखंड के सामाने स्थिति सडक़ की चौड़ाई मानचित्र के अनुसार 19 फीट है जिस पर नियमानुसार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ निर्माण स्वीकृति अनुज्ञेय नहीं है। भूखंड का कुछ भाग मुख्य केसरगंज मार्ग से लगता हुआ है जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान के अनुसार 120 फीट है अत: भूखंड का कुछ भाग सडक़ मार्गाधिकार के लिए समर्पित करवाया जाना अनिवार्य था लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
7-मयंक खंडेलवाल, चारू खंडेलवाल- केवल आवासीय उपयोग की स्वीकृति दी जा सकती थी। प्रथम व द्वितीय तल पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ स्वीकृति दी गई। प्रार्किग का प्रावधान भी नहीं है। व्यावसायिक भवन निर्माण स्वीकृति पूर्णतया नियम विरुद्ध है।