खादिम मोहल्ला निवासी सैयद मशकूर अली ने वकील अजय प्रताप वर्मा के जरिए अदालत में परिवाद पेश किया। इसमें दरगाह दीवान जैनुअल आबेदीन, उसनके पुत्र नसीरुद्दीन, गुलाम नजमी फारूकी, इमरान सिद्दीकी व अन्य को आरोपी बनाया है।
परिवाद में बताया गया है कि 25 मार्च को उर्स के धार्मिक कार्यक्रमों के तहत जन्नती दरवाजे व शाहजानी मस्जिद के पास एकत्र थे। परिवादी जन्नती दरवाजे के पास खड़ा था तभी दरगाह दीवान आबेदीन ने कहा कि उनके स्थान पर नसीरुद्दीन जाएगा। इस पर वहां खड़े बुजुर्ग खादिमों ने ऐतराज किया कि अब तक की परंपराओं अनुसार दीवान ही अंदर जा सकते हैं। इस पर दीवान आग बबूला हो गए और वहां खड़े कलीदबरदार व वशांनुगत खादिमों से दुव्र्यवहार व अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया।