उन्होंने बताया कि डेटा अधिकृति के अभाव में जनवरी देय फरवरी माह के संवेतन बिल भुगतान किए जाने संभव नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त समस्त आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा January जनवरी 2020 में डिजिटल हस्ताक्षर ई .साइन से पे मैनेजर पर रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सभी आहरण वितरण अधिकारियों को जवाहर रंगमंच में प्रशिक्षित किया जा चुका है। राजकीय संव्यवहारों भुगतानों में पूर्ण शुद्धता हेतु वित विभाग सितम्बर 2019 से ही मिशन मोड में प्रयासरत है। वित विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार सभी कार्मिकों से भी यह अपेक्षित है कि वे पे मैनेजर पर उपलब्ध कार्मिक लॉगिन से अपना पूर्ण मास्टर डेटा विधिवत जांच ले। यदि कोई संशोधन अपेक्षित है तो अविलम्ब अपने लॉगिन से सम्बद्ध आहरण वितरण अधिकारी को रिक्वेस्ट फरवर्ड करें।
री-कनेक्शन शुल्क जमा बाद ही दुबारा जारी किए जाएं कनेक्शन
री-कनेक्शन शुल्क जमा बाद ही दुबारा जारी किए जाएं कनेक्शन
बिजली चोरी से सम्बन्धित मामलों में निर्देश अजमेर. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक वी.एस. भाटी ने डिस्कॉम क्षेत्र के सभी अभियंताओ को निर्देश दिए है कि बिजली चोरी के मामलों में काटे गए सभी कनेक्शन री-कनेक्शन शुल्क जमा होने के बाद ही दुबारा जारी किए जाएं। अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय) एन एस सहवाल ने बताया कि विद्युत चोरी में लिप्त पाए गए उपभोक्ताओं के विद्युत संबंध विच्छेद किए जाने पर उन्हें जुर्माना निर्धारण नोटिस कम्पाउंड शुल्क के साथ भेजा जाता था। लेकिन उपभोक्ता को री-कनेक्शन के लिए नोटिस जारी नहीं किए जाते थे। उपभोक्ता जुर्माना रािश व कम्पाउंंिडंग शुल्क जमा करवाकर प्रकरण का निस्तारण होना मानकर विद्युत उपभोग करना प्रारम्भ कर देते हैं। अतिरिक्त मुख्य अभियंता ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे उपभोक्ता द्वारा जुर्माना राशि, कम्पाउंिडंग शुल्क तथा पुन: कनेक्शन शुल्क जमा करवाने के बाद ही पुन: कनेक्शन आदेश जारी कर उपभोक्ता को राहत प्रदान करें।
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