अजमेरPublished: Nov 23, 2021 01:02:59 am
Dilip
– बाड़ी निवासी महिला ने कराई थी पॉलिसी – इलाज के बाद बीमा कंपनी ने नहीं दिए पूरे पैसे – जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का फैसला
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने यहां एक मामले में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को सेवादोष का आरोपी मानते हुए पीडि़त महिला को ब्याज सहित शेष पैसा व क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।
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