चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहायक औषधि नियंत्रक ईश्वर सिंह यादव ने बताया कि ब्यावर में अजमेर रोड स्थित तुलसी मेडिकल स्टोर के निरीक्षण के दौरान गर्भपात के काम आने वाली दवाइयों का अवैध क्रय व विक्रय करना पाया गया। नोटिस के बाद संतोषजनक जवाब नहीं देने पर लाइसेंस 17 फरवरी से 1 अप्रेल तक (45) के लिए निलम्बित किया गया है। इसी तरह अन्य अनियमिता पाए जाने पर अजमेर के मेवाड़ हॉस्पिटल प्रा. लि. दीपमाला मेडिकल स्टोर तथा भवानी मेडिकल स्टोर बलवंता चौराहा नसीराबाद का लाइसेंस 2 से पांच दिन के लिए निलम्बित किया गया है।