scriptगर्भपात के काम आने वाली दवाइयों का अवैध क्रय-विक्रय करने पर 45 दिन के लिए लाइसेंस निलम्बित | License suspended for 45 days for illegal purchase and sale of medicin | Patrika News

गर्भपात के काम आने वाली दवाइयों का अवैध क्रय-विक्रय करने पर 45 दिन के लिए लाइसेंस निलम्बित

locationअजमेरPublished: Jan 30, 2020 11:57:36 pm

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चार मेडिकल दुकानों के लाइसेंस निलम्बित

गर्भपात के काम आने वाली दवाइयों का अवैध क्रय-विक्रय करने पर 45 दिन के लिए लाइसेंस निलम्बित

गर्भपात के काम आने वाली दवाइयों का अवैध क्रय-विक्रय करने पर 45 दिन के लिए लाइसेंस निलम्बित

अजमेर. ब्यावर में गर्भपात की दवाइयों का अवैध क्रय एवं विक्रय करने एवं नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं करने पर तुलसी मेडिकल ब्यावर का लाइसेंस 45 दिन के लिए निलम्बित किया गया है जबकि अन्य अनियमितताएं पाए जाने पर नसीराबाद के एक व अजमेर की दो मेडिकल दुकानों के लाइसेंस दो से पांच दिन के लिए निलम्बित किए गए हैं।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहायक औषधि नियंत्रक ईश्वर सिंह यादव ने बताया कि ब्यावर में अजमेर रोड स्थित तुलसी मेडिकल स्टोर के निरीक्षण के दौरान गर्भपात के काम आने वाली दवाइयों का अवैध क्रय व विक्रय करना पाया गया। नोटिस के बाद संतोषजनक जवाब नहीं देने पर लाइसेंस 17 फरवरी से 1 अप्रेल तक (45) के लिए निलम्बित किया गया है। इसी तरह अन्य अनियमिता पाए जाने पर अजमेर के मेवाड़ हॉस्पिटल प्रा. लि. दीपमाला मेडिकल स्टोर तथा भवानी मेडिकल स्टोर बलवंता चौराहा नसीराबाद का लाइसेंस 2 से पांच दिन के लिए निलम्बित किया गया है।
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