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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव डॉ.शक्ति सिंह शेखावत की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें बैंक, बीमा, नगर-निगम, श्रम विभाग, भारत संचार निगम व वित्तीय संस्थानों के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान अधिकारियों को 8 फरवरी को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरण चिन्हित करने तथा प्रि-लिटिगेशन प्रकरण समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। वित्तीय संस्थान (financial institute)के प्रतिनिधियों को ढाई हजार रुपए से कम के प्रकरण अदालत में नही रखने को कहा गया। मालूम हो कि अदालत में धारा 138 एन.आई.एक्ट, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, पानी व बिजली के बिल एम.ए.सी.टी. मामले, वैवाहिक विवाद और अन्य विवाद शामिल किए जाते हैं।
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सहायक आचार्य और वरिष्ठ प्रदर्शक पद पर आवेदन शुरू अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग की चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत सहायक आचार्य और वरिष्ठ प्रदर्शक पद भर्ती के आवेदन बुधवार से शुरू हो गए। यह भी पढ़ें