जिला निर्वाचन अधिकारी विश्व मोहन शर्मा ने चुनाव से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदान के दौरान पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता एवं चुनावी निर्देशों की पालना की जाए। मतदान केन्द्र के 200 मीटर का परिधि क्षेत्र प्रचार की दृष्टि से पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यहां कोई भी राजनैतिक दल का कार्यकर्ता या अन्य व्यक्ति किसी प्रत्याशी के समर्थन या विरोध में प्रचार नहीं कर सकेगा। निर्देशों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।मतदान केन्द्र पर बार -बार दिखायी देने वाले तत्वों पर नजर रखी जाएगी और संदिग्ध पाए जाने पर कार्यवाही होगी। इस क्षेत्र में मोबाईलफोन या वायरलैस फोन का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में आने वाले किसी भी मकान या दुकान पर किसी भी दल का झडा,बैनर या अन्य प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकेगी।
– असामाजिक तत्वों, चुनाव में गड़बड़ी करने वालोंए शराब की अवैध बिक्री और वितरण पर निर्वाचन विभाग की पैनी नजर है। जिले में सूखा दिवस लागू है। शराब की बिक्री,अवैध परिवहन, संग्रहण तथा वितरण के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।
अतिसंवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में विभाग की सख्त निगरानी है। कहीं भी कोई भी नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।