गरीबों का निवाला हजम करने वाले सरकारी कारिन्दों व सक्षम लोगों से वर्तमान बाजार दर से वसूली होगी। उपखण्ड अधिकारी भंवरलाल जनागल के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, शारीरिक अक्षम, दिव्यांग, वृद्धावस्था, विधवा पेंशनर के अलावा खाद्य सुरक्षा में पात्रजन को छोडक़र जो इस योजना में गेहूं या अन्य लाभ ले रहे हैं। उनसे बाजार दर से वसूली की जाएगी।
सरकारी सेवा में रहते हुए जिन कर्मचारियों ने food security scheme खाद्य सुरक्षा योजना में पात्रजन का निवाला हजम किया है। उनको चिह्नित कर बख्शा नहीं जाएगा। अब तक उठाई खाद्य सामग्री की बाजार दर से वसूली करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
डेढ़ हजार से अधिक अपात्रों के हटाए नाम एसडीएम जनागल ने बताया कि नियमानुसार राजकीय सेवारत व्यक्ति चाहे वह छोटे या बड़े किसी भी पद पर हो। इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। इसके बाबजूद उपखण्ड क्षेत्र में कई लोग अपात्र होने के बावजूद इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे लोगों से 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब वसूली होगी। कई आरोपियों ने तो अपने नाम काटने के लिए कह दिया है तथा डेढ़ हजार से ज्यादा अपात्रों के नाम हटा दिए गए हैं। उनसे वसूली की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं, जिनकी मृत्यु हुए काफी समय बीत गया है या फिर बिटिया की शादी हो चुकी है। उनके हिस्से की खाद्य सामग्री उनके परिजन राशन डीलर से उठा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि अब तक 25 आरोपियों की सूची में 12795 किलो गेहूं के 3 लाख 45 हजार 4 सौ 65 रुपए वसूलने की कार्रवाई शुरू की है। पंचायत वार सूची बनाने का कार्य जारी है।