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गंदगी करके खुद को समझ रहे थे होशियार, नहीं मालूम था यूं गले पड़ जाएगी मुसीबत

locationअजमेरPublished: May 13, 2018 03:57:40 pm

Submitted by:

raktim tiwari

किसी भी सरकारी संपत्ति, विद्युत पोल पर पेम्फ्लेट, पोस्टर चिपकाकर सम्पत्ति का विरूपण नहीं करें, अन्यथा उनकी संस्था के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी।

corporation seize coaching institute for illegal poster

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सरकारी सम्पत्तियों पर अपने प्रचार के लिए पेम्फ्लेट, बैनर लगाकर विरूपित करने के मामले में नगर निगम ने बड़ी कर्रवाई करते हुए सेंट फ्रांसिस अस्पताल के पास स्थित कोचिंग इंस्टीट्यूट आधारशिला क्लासेज को सीज कर दिया। निगम ने इंस्टीट्यूट के संस्थापक को पूर्व में नोटिस जारी किया था। आधारशिला क्लासेज संचालन वैशाली नगर में भी किया जा रहा है।
गत रात्रि को आधारशिला कोचिंग संस्थान की ओर से शहर की सभी सड़कों पर स्थित सरकारी सम्पत्तियों, विद्युत पोलों पर पुन: रात्रि मे पोस्टर व पेम्फ्लेट चिपकाकर सम्पत्ति का विरूपण किया गया। इसे निगम आयुक्त हिमांशु गप्ता ने गंभीरता से लिया। गुप्ता के निर्देश पर उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता के नेतृत्व में राजस्व अधिकारी पवन मीणा, एईएन मनमोहन माथुर, जेईएन अंजुम अली अंसारी, सत्यनारायण बोहरा एवं निगम का दस्ता मौके पर पहुंचा।
निगम अधिकारियों और दस्तेने आधारशिला कोचिंग इंस्टीट्यूट को सीज किया। कोचिंग संस्थान के विरुद्ध पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। निगम ने अन्य संस्थाओं को हिदायत दी है कि किसी भी सरकारी संपत्ति, विद्युत पोल पर पेम्फ्लेट, पोस्टर चिपकाकर सम्पत्ति का विरूपण नहीं करें, अन्यथा उनकी संस्था के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी।
एक अन्य को भी नोटिस

निगम ने सावित्री चौराहा शिव मंदिर के पीछे स्थित कौमुद्री क्लासेज के संस्थापक को भी नोटिस जारी किया गया था। इन संस्थाओं को तीन दिन में सरकारी कार्यालयों की दीवारों, बिजली के खम्भों व साइनेज बोर्ड पर लगाए गए पेम्फ्लेट हटाने के निर्देश दिए गए थे।
अब तक सिर्फ एफआईआर

पिछले दो-तीन वर्षों में निगम ने सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 2006 एवं संशोधित अधिनियम 2015 के तहत 17-18 एफआईआर ही दर्ज करवाई थी। अधिकतर छात्रसंघ चुनाव में प्रत्याशियों के खिलाफ तो कुछ संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। संस्थान सीज करने की कार्रवाई निगम ने पहली बार की है।
छात्रसंघ चुनाव में देनी होगी अंडरटेकिंग

छात्रसंघ चुनाव में प्रत्याशी के पेम्फ्लेट छापने से पूर्व प्रिंटर को प्रत्याशियों से अंडरटेकिंग लेनी होगी कि वे पेम्फ्लेट सरकारी सम्पत्ति पर चस्पा नहीं करेंगे। यदि ये पेम्फ्लेट सरकारी सम्पत्ति पर चस्पा हुए तो प्रिंटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रत्याशी के खिलाफ इस्तगासा पेश होगा।
गौरतलब है कि शहर की सुंदरता के लिए सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 2006 एवं संशोधित अधिनियम 2015 के तहत नगर निगम क्षेत्र में जो सरकारी संपत्तियां भवन, बिजली के पोल आदि हैं उन पर किसी भी तरीके के पोस्टर या पेम्फ्लेट चिपकाए जाने पर सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत संस्थाओं एवं पेम्फ्लेट छापने वाले प्रिंटिग पे्रस पर कार्रवाई का प्रस्ताव निगम की एम्पावर्ड कमेटी में पास किया गया था। यह भी निर्णय लिया गया कि फोटो लेकर नोट शीट चलाकर ऐसे संस्थानों को सीज किया जाएगा।

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