scriptन गवाह आए न आरोपी, टली सुनवाई | Neither the witnesses nor the accused came, hearing postponed | Patrika News

न गवाह आए न आरोपी, टली सुनवाई

locationअजमेरPublished: Nov 24, 2021 12:27:46 am

Submitted by:

Dilip

विवादित ढांचा गिराने की बरसी पर ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट प्रकरण -अगले माह लगातार चार दिन होगी गवाही – पांच गवाह तलब, एक के गिरफ्तारी वारंट
विवादित ढांचा गिराने की पहली बरसी पर वर्ष १९९३ में राजधानी एक्सप्रेस सहित विभिन्न ट्रेनों में किए गए सीरियल बम धमाकों के मामले में मंगलवार को टाडा अदालत में सुनवाई टल गई।

Court gave lifetime imprisonment

Girl child raped

अजमेर. विवादित ढांचा गिराने की पहली बरसी पर वर्ष १९९३ में राजधानी एक्सप्रेस सहित विभिन्न ट्रेनों में किए गए सीरियल बम धमाकों के मामले में मंगलवार को टाडा अदालत में सुनवाई टल गई।

मास्टर माइंड अब्दुल करीम उर्फ टुंडा व हमीदुद्दीन को चालानी गार्ड के अभाव में अदालत में पेश नहीं किया जा सका। वहीं गवाह भी गैर हाजिर रहे। इस पर टाडा अदालत ने अगली पेशी के लिए एक गवाह को गिरफ्तारी वारंट व चार अन्य को सम्मन से तलब किया है। गवाही अब २० दिसम्बर से २३ दिसम्बर तक निरंतर चलेगी।
इन गवाहों को किया तलब
वकील अब्दुल रशीद ने बताया कि अभियोजन पक्ष की गवाही २० दिसम्बर से शुरू होगी। २० दिसम्बर को पुलिसकर्मी अंबालाल गुर्जर को गिरफ्तारी वारंट से तथा अन्य गवाह को तलब किया। इसी प्रकार २१, २२ व २३ दिसम्बर को भी अन्य गवाहों को तलब किया है। इन धाराआें में तय हो चुके हैं आरोप आरोपी सैय्यद अब्दुल करीम टुंडा – भादंस. की धारा १२० बी, टाडा अधिनियम की धारा ३ (३)३(२)५, ६, सपठित धारा १२० बी. भादस., विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा ३ व ४ (ए )(बी ) ९ ( बी)सपठित १२० बी., सार्वजनिक संपत्ति हानि निवारण अधिनियम की धारा ४, व १२० बी. रेल अनिनियम की धारा १५०, १५१ सपठित धारा १२० बी., भारतीय दंड संहिता की धारा ३०२,३०७,३२४, ३२६, ४३६ सपठित १२० बी.।
आरोपित हमीद उर्फ हमीदुद्दीन – भादंसं. की धारा १२० बी. ३०७, टाडा अधिनियम की धारा ३ (२),३ (३),५,६, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा ३ व ४ (ए )(बी ) ९ ( बी), रेल अनिनियम की धारा १५०,१५१ सपठित धारा १२० बी. सार्वजनिक संपत्ति हानि निवारण अधिनियम की धारा ४, व १२० बी., भारतीय दंड संहिता की धारा ३०२,३०७,३२४, ३२६, ४३६ सपठित १२० बी.।
आरोपी इरफान पर भादंस. की विभिन्न धाराआें ३०७, ३२६, ४३५ ४३६, १२० बी व टाडा अधिनियम, रेलवे संपत्ति हानि निवारण, विस्फोटक अधिनियम।
२८ साल पुराना मामला

प्रकरण में मुख्य आरोपी डॉ. जलीस अंसारी सहित १६ को वर्ष २००४ में उम्रकैद हो चुकी है। इनमें से चार सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए।

फैक्ट फाइल …….
१९९३ – विवादित ढांचा गिराने की पहली बरसी पर ट्रेनों में सूरत, मुबंई, हैदराबाद, लखनऊ व कानपुर में बम ब्लास्ट.
२००० – इरफान गिरफ्तार.

२००४ – मूल प्रकरण में डॉ. जलीस अंसारी सहित १६ आरोपियों को उम्रकैद, बाद में ४ आरोपी सुप्रीम कोर्ट से बरी। २०१० – हमीद्दुदीन गिरफ्तार.

२०१३- अगस्त – नेपाल बॉर्डर से दिल्ली पुलिस ने टुंडा को पकड़ा।
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