वकील अब्दुल रशीद ने बताया कि अभियोजन पक्ष की गवाही २० दिसम्बर से शुरू होगी। २० दिसम्बर को पुलिसकर्मी अंबालाल गुर्जर को गिरफ्तारी वारंट से तथा अन्य गवाह को तलब किया। इसी प्रकार २१, २२ व २३ दिसम्बर को भी अन्य गवाहों को तलब किया है। इन धाराआें में तय हो चुके हैं आरोप आरोपी सैय्यद अब्दुल करीम टुंडा – भादंस. की धारा १२० बी, टाडा अधिनियम की धारा ३ (३)३(२)५, ६, सपठित धारा १२० बी. भादस., विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा ३ व ४ (ए )(बी ) ९ ( बी)सपठित १२० बी., सार्वजनिक संपत्ति हानि निवारण अधिनियम की धारा ४, व १२० बी. रेल अनिनियम की धारा १५०, १५१ सपठित धारा १२० बी., भारतीय दंड संहिता की धारा ३०२,३०७,३२४, ३२६, ४३६ सपठित १२० बी.।
आरोपी इरफान पर भादंस. की विभिन्न धाराआें ३०७, ३२६, ४३५ ४३६, १२० बी व टाडा अधिनियम, रेलवे संपत्ति हानि निवारण, विस्फोटक अधिनियम।
१९९३ – विवादित ढांचा गिराने की पहली बरसी पर ट्रेनों में सूरत, मुबंई, हैदराबाद, लखनऊ व कानपुर में बम ब्लास्ट.