पुष्कर में वर्तमान में करीब दो सौ गेस्टहाउस व होटल चल रहे हैं। नियमानुसार कृषि से अकृषि तथा अवासीय से गैर आवासीय गतिविधियां संचालित करने से पूर्व जमीन व भवन का उपयोग परिवर्तन कराने के साथ साथ निर्धारित मापदंड, सुरक्षा व मूलभूत सुविधाएं प्राथमिकता से होनी जरूरी है लेकिन कस्बे के अधिकांश होटल-गेस्टहाउस के संचालन में इन प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है तथा कानूनी रूप से सभी अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं।
पिछली बार पालिका स्तर पर स्थानीय निकाय निदेशक के एक आदेश को आधार मानते हुए करीब पौने दो सौ होटल गेस्टहाउस को लाइसेंस जारी कर दिए गए थे। उनकी अवधि समाप्त होने से अब पालिका उन सभी लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कर रही है।
पालिका ईओ रेखा जैसवानी का मानना है कि पूर्व में कानूनी की पालना सही स्तर पर नहीं की गई थी तथा स्थानीय निकाय निदेशक के आदेश को तोड़ मरोडक़र लाइसेंस जारी कर दिए गए थे। जैसवानी का कहना है कि कानूनी तौर पर निर्धारित मापदंड पूरा करने पर ही लाइसेंस जारी किए जा सकेंगे।
संचालकों को परेशानी :
बामदेव मार्ग पर एक होटल का लाइसेंस दिया गया था। मालिक भैंरूलाल भाटी की मृत्यु होने के बाद उसके वारिस घनश्याम भाटी ने नवीनकरण का प्रार्थना पत्र पेश करते हुए बताया कि उसके पिता की मौत के बाद जीएसटी तथा बैंक खाता संचालन में परेशानी आ रही है। लेकिन पालिका स्तर पर उसे लाइसेंस नवीनीकरण के बारे में कोई निर्णय तक नहीं किया गया।
इनका कहना है पुराने लाइसेंस सही जारी नहीं किए गए हैं। निर्धारित मापदंडों के पूरे होने पर ही लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
-रेखा जैसवानी, अधिशासी अधिकारी पुष्कर नगर पालिका