जिला शिक्षा अधिकारियों को उनके जिले में सेवानिवृत होने वाले शिक्षकों व कार्मिकों को सेवा निवृति पर मिलने वाले परिलाभों का भुगतान समय पर कराने के निर्देश दिए हैं। ओम सारस्वत ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारियों को एेसे शिक्षकों के राज्य बीमा, जीपीएफ, पेंशन कुलक, पीएल भुगतान आदि के कार्य समय पर पूरा करने को कहा है।
कार्मिक रजिस्टर में प्रविष्टि के बाद ही छोड़ सकेंगे कार्यालय उप निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को उनके कार्यालय मे कार्यरत मंत्रालियक कार्मिकों को कार्यालय समय में कार्यालय छोडऩे से पूर्व मूवमेंट रजिस्टर में प्रविष्टि करने,
कार्यालय में आने वाले शिक्षकों व आगन्तुकों से सम्मान पूर्वक व्यवहार कर संतुष्ट करने तथा बकाया प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए है।