एसीबी कोर्ट से जौंसगंज, अवधपुरी निवासी रंजन शर्मा को जारी नोटिस में लिखा है कि उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में दर्ज प्रकरण में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह ने कोर्ट को जानकारी दी कि रंजन कहीं नहीं मिल रहा है। इस पर कोर्ट ने रंजन को नोटिस जारी कर हाजिर होने के आदेश दिए हैं।
पेश नहीं होने पर होगी कार्रवाई
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह ने बताया कि पार्षद पति रंजन शर्मा के खिलाफ 16 दिसम्बर 21 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। काफी तलाश के बाद नहीं मिलने पर अदालत को अवगत करवाया गया। कोर्ट नोटिस की अवधि में उपस्थित नहीं होने पर स्थाई गिरफ्तारी वारंट और सम्पति कुर्क की कार्रवाई की जाएगी।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह ने बताया कि पार्षद पति रंजन शर्मा के खिलाफ 16 दिसम्बर 21 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। काफी तलाश के बाद नहीं मिलने पर अदालत को अवगत करवाया गया। कोर्ट नोटिस की अवधि में उपस्थित नहीं होने पर स्थाई गिरफ्तारी वारंट और सम्पति कुर्क की कार्रवाई की जाएगी।
यह है मामला प्रकरण में एसीबी अजमेर स्पेशल चौकी ने 7 जुलाई 2021 को दलाल देवेन्द्र सिंह एवं किशन खंडेलवाल को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। परिवादी का आरोप है कि भाजपा पार्षद नीतू मिश्रा के पति रंजन शर्मा ने उसकी जमीन को पार्षद फंड से विकसित कराने की एवज में दस भूखण्ड व 50 लाख रुपए की मांग की। बाद में रंजन के कहने पर दलाल देवेन्द्रसिंह और किशन खंडेलवाल ने बिचौलिए की भूमिका अदा करते हुए 40 लाख रुपए में सौदा तय किया। मामले में रंजन प्रकरण दर्ज होने के बाद से फरार है।