भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जोधपुर मंडल द्वारा जारी नोटिस के अनुसार कार्यकारी एजेंसी द्वारा एलीवेटेड रोड के मैगजीन (अजमेर का किला) के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में निर्माण किए जाने की पुरातत्व विभाग से अनुमति नहीं ली गई है। ऐसे में निर्माण कार्य बंद कर अनुमति प्राप्त करने को कहा गया है। नोटिस में निर्माण को अवैध बताते हुए तुरंत रोकने और पुरातत्व विभाग के निर्देश पर निर्माण कार्य नहीं रोकने पर प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम के तहत कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है। विभाग की अब्दुल्ला खान व बीवी के मकबरे के पास भी एलीवेटेड रोड निर्माण को लेकर भी आपत्ति है।
केईएम भवन पर भी आपत्ति
पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग अजमेर ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड को केईएन भवन के कार्य की ड्राइंग विभाग से पहले स्वीकृत करवाने के निर्देश दिए हैं। सभी कार्य अधीक्षक एवं पुरातत्व एवं संग्रहालय के विभागीय अभियंताओं के मार्गदर्शन में करवाना होगा। इस स्मारक पर करवाए जाने वाली निर्माण सामग्री मूल प्रयुक्त निर्माण के अनुरूप ही काम में लेनी होगी। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि स्मारक को किसी तरह की क्षति नहीं पंहुचे और कार्य मूल स्वरूप में स्थापत्य के अनुरूप हो।