scriptएलीवेटेड रोड का निर्माण रोकने को नोटिस | Notice to stop construction of elevated road | Patrika News

एलीवेटेड रोड का निर्माण रोकने को नोटिस

locationअजमेरPublished: Oct 09, 2020 09:46:58 pm

Submitted by:

bhupendra singh

पुरातत्व विभाग ने कुछ हिस्सों में निर्माण को अवैध बतायाआरएसआरडीसी को नोटिस जारी कर काम बंद कर अनुमति लेने के निर्देश दिए

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अजमेर. शहर में मार्टिंडल ब्रिज से महावीर सर्किल तक बनाए जा रहे एलीवेटेड रोड पर पुरातत्व विभाग ने अंडग़ा लगाया है। विभाग के अनुसार अजमेर शहर स्थित केन्द्रीय संक्षित स्मारकों के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (आरएसआरडीसी) द्वारा बिना पूर्व अनुमति के फोरलेन एलीवेटेड रोड निर्माण करवाया जा रहा है। जिसे तत्काल रोकने को परियोजना निदेशक को अधीक्षक पुरातत्वविद् डॉ.वी.एस.बड़ीगेर ने नोटिस जारी किया है।
निषिद्ध क्षेत्र में बगैर अनुमति निर्माण!
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जोधपुर मंडल द्वारा जारी नोटिस के अनुसार कार्यकारी एजेंसी द्वारा एलीवेटेड रोड के मैगजीन (अजमेर का किला) के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में निर्माण किए जाने की पुरातत्व विभाग से अनुमति नहीं ली गई है। ऐसे में निर्माण कार्य बंद कर अनुमति प्राप्त करने को कहा गया है। नोटिस में निर्माण को अवैध बताते हुए तुरंत रोकने और पुरातत्व विभाग के निर्देश पर निर्माण कार्य नहीं रोकने पर प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम के तहत कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है। विभाग की अब्दुल्ला खान व बीवी के मकबरे के पास भी एलीवेटेड रोड निर्माण को लेकर भी आपत्ति है।
केईएम भवन पर भी आपत्ति
पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग अजमेर ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड को केईएन भवन के कार्य की ड्राइंग विभाग से पहले स्वीकृत करवाने के निर्देश दिए हैं। सभी कार्य अधीक्षक एवं पुरातत्व एवं संग्रहालय के विभागीय अभियंताओं के मार्गदर्शन में करवाना होगा। इस स्मारक पर करवाए जाने वाली निर्माण सामग्री मूल प्रयुक्त निर्माण के अनुरूप ही काम में लेनी होगी। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि स्मारक को किसी तरह की क्षति नहीं पंहुचे और कार्य मूल स्वरूप में स्थापत्य के अनुरूप हो।
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