फास्ट्रेक का बैलेंस खत्म होने पर वाहन चालक फास्टटैग को रिचार्ज करना होगा। फास्टटैग को डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग और यूपीआई सहित अन्य माध्यमों से रिचार्ज किया जा सकेगा। फास्टेक को अपने खाते से भी लिंक किया जा सकेगा।
फास्टैग लगी गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरने पर फास्टैग से संबंधित व्यक्ति के मोबाइल पर ट्रांजेक्शन का एसएमएस पहुंच जाएगा। इससे उन्हें ट्रांजेक्शन की जानकारी रहेगी। निर्धारित लाइन से ही निकल सकेंगे वाहन
राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1 दिसंबर से शुरू होने वाले फास्टैग टोल कलेक्शन सुविधा में बिना फास्टटैग लगे वाहन फास्टटैग वाली लाइन में से नहीं गुजर सकेंगे। ऐसा होने पर वाहन को नकद भुगतान वाली लेन में भेजा जाएगा। ऐसा किए जाने पर उक्त गाड़ी पर दोगुने टोल का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि जुर्माना लगाए जाने को लेकर कुछ स्पष्ट निर्देश नहीं है।
फास्टटैग एक ऑटोमेटेड व्यवस्था है। फास्टटैग से टोल की राशि स्वत: ही डिडक्ट हो जाएगी। फास्टटैग के बैलेन्स में टोल राशि से कम राशि होने पर वाहन लेन पार नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अवरोध नहीं खुलेंगे।
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