scriptदरिंदों के लिए अब पुलिस बन रही ‘सख्त’ ! | Now the police are becoming 'tough' for the poor | Patrika News

दरिंदों के लिए अब पुलिस बन रही ‘सख्त’ !

locationअजमेरPublished: Oct 31, 2021 02:19:47 am

Submitted by:

manish Singh

मासूमों व महिलाओं के दुष्कर्मियों को पहुंचा रहे अंजाम तक
 

दरिंदों के लिए अब पुलिस बन रही 'सख्त' !

दरिंदों के लिए अब पुलिस बन रही ‘सख्त’ !

अजमेर. नाबालिगों से दुष्कर्म के आरोपियों के साथ पुलिस का भी रवैया सख्त होता जा रहा है। पुलिस महानिरीक्षक (अजमेर रेंज) एस. सेंगाथिर ने मासूम और महिलाओं के साथ होने वाले अपराध पर ‘आवाज दोÓअभियान में पुलिस अधिकारियों को विशेष निगरानी व केस ऑफिसर स्कीम में सुनवाई के आदेश दिए हैं। नतीजतन अजमेर रेंज में बीते एक सप्ताह में 5 प्रकरण में दो आरोपियों को फांसी, दो को आजीवन कारावास व भीलवाड़ा के एक आरोपी को सात साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित करवाया जाना संभव हो सका।
केस-1 दस माह में दिलाई उम्रकैद

आईजी अजमेर रेंज सेंगाथिर ने बताया कि भीलवाड़ा में दिसम्बर 2020 में दस साल की बालिका को चॉकलेट दिलाने के बहाने बाइक पर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी बूंदी हिण्डौली देवजी निवासी हीरानाथ कालबेलिया(23) को शनिवार को भीलवाड़ा पोक्सो न्यायालय ने अंतिम सांस तक कारावास व 35 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। वारदात के बाद आईजी सेंगाथिर के आदेश पर बिजौलिया थाना पुलिस ने प्रकरण में भौतिक साक्ष्य एकत्रित करवाए जाकर आरोपी के खिलाफ 5 दिन में आरोप पत्र अदालत में पेश कर दिया। प्रकरण को आवाज दो अभियान में शामिल कर उसकी नियमित सुनवाई व केस ऑफिसर स्कीम में लेते हुए प्रतिदिन सुनवाई व बयान करवाए गए। आखिर 30 अक्टूबर को अदालत ने फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
केस-2 महिला थानाधिकारी ने किया अनुसंधान
दूसरा प्रकरण नागौर जिले के महिला थाने से जुड़ा है। छह साल पहले दिसम्बर 2015 में दर्ज हुए नाबालिग से बलात्कार के प्रयास के मामले में आरोपी को 7 साल का कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया है। आईजी एस. सेंगाथिर के अनुसार आरोपी संजय खटिक नाबालिग के स्कूल आते-जाते छेड़छाड़ करता था। आरोपी 24 दिसम्बर 2015 को पीडि़ता को बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया। पीडि़ता के पिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया। महिला थानाधिकारी ने जांच शुरू करते हुए बालिका को दस्तयाब कर आरोपी सीकर निवासी संजय खटीक को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र मेड़ता पोक्सो कोर्ट में पेश किया। प्रकरण को भी आवाज दो अभियान के अन्तर्गत केस ऑफिसर स्कीम की तरह लिया। विशेष पुलिस अधिकारी व लोक अभियोजक को न्यायालय में प्रकरण की पैरवी के लिए नियुक्त किया। अदालत ने 27 अक्टूबर को आरोपी को 7 साल के कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया।
7 दिन में पांच को मिली सजा

आईजी सेंगाथिर के मुताबिक अजमेर रेंज में नागौर, अजमेर और भीलवाड़ा जिले के पोक्सो एक्ट में दर्ज पांच प्रकरण में समय पर अनुसंधान, चालान और परैवी के चलते 5 आरोपियों में से सभी को सख्त सजा दिलवाने में कामयाबी मिल चुकी है।
-23 अक्टूबर को मेड़ता सिटी की पोक्सो कोर्ट ने अभियुक्त दिनेश जाट को घटना के 30 दिन में सुनवाई पूरी कर मृत्यु दंड की सजा सुनाई।
-26 अक्टूबर को अजमेर की पोक्सो कोर्ट ने अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ सुन्दर उर्फ संतु को मृत्यु दंड की सजा सुनाई
-27 अक्टूबर को मेड़ता पोक्सो कोर्ट ने आरोपी संजय खटीक को 7 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई
-28 अक्टूबर को अजमेर पोक्सो कोर्ट ने दीपचन्द माली उर्फ दीपक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

-30 अक्टूबर को भीलवाड़ा की पोक्सो कोर्ट ने हीरानाथ को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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