पुलिस मुख्यालय के स्टेट क्राइम के जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्रदेश के सभी थानों के लिए विशेष आदेश जारी हुए हैं। इसमें एफआईआर की जानकारी के लिए अपलोड की गई वेबसाइड तथा ‘ई स्टेटसÓ के बारे में आमजन को जानकारी देने के साथ ही इसे अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। इसका जल्द ही सिपाहियों को प्रशिक्षण भी मिलेगा।
क्या है एफआईआर ई स्टेटस पुलिस थानों में दर्ज मुकदमों की वर्तमान स्थिति की जानकारी तथा ताजा अपडेट परिवादी को घर बैठे मोबाइल पर मैसेज के जरिए मिले इसके लिए एफआईआर ‘ई-स्टेटस मॉड्यूलÓ बनाया गया है। ऑनलाइन देखने के लिए राजस्थान पुलिस की वेबसाइड पर जानकारी ली जा सकेगी।
ऑनलाइन दर्ज होगी रिपोर्ट, मिलेगी रसीद खोए हुए सामान/अभिलेख की रिपोर्ट पुलिस थानों में दर्ज करवाने के लिए परिवादी को थाने नहीं जाना पड़ेगा। ऑनलाइन वेबसाइड पर विवरण व सामान की रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकेगी। इतना ही नहीं एफआईआर दर्ज हुई या नहीं। इसके लिए ‘डिजीटलीÓ रसीद को डाउनलोड या ई-मेल से ले सकेंगे। रसीद में शिकायत का रिकॉर्ड रहेगा। प्रारंभिक चरण में 34 प्रकार के सामान की सूचना ऑनलाइन दर्ज हो सकेगी।
एप से होगा सत्यापन प्रदेश में बाहर से आने वाले घरेलू नौकरों का सत्यापन भी अब ऑनलानइन किया जाएगा। इसके लिए (वेरिफिकेशन ऑफ एंटीसीडेंट एप) मॉडयूल तैयार किया जा रहा है। एप पर नौकर की फोटो व जानकारी डालने के बाद सत्यापन होगा। वेबपोर्टल पर आवेदक की संबंधित थाने में लॉग इन होगी। एप को अपडेट किया जाएगा। प्रदेश के बाहर से आने वाले व्यक्ति का स्टेटस व सत्यापन भी एप किया जा सकेगा।
एफआईआर के मॉड्यूल व ऑनलाइन एप के बारे में अभी कार्रवाई चल रही है। इसका प्रशिक्षण मिलेगा। इस बारे में आमजन को अवगत करवाने के साथ ही उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा।
यशवंतसिंह, सिटी थानाधिकारी ब्यावर
यशवंतसिंह, सिटी थानाधिकारी ब्यावर