निकायवार होगी जुुर्माना व परिवहन राशि 1. नगर पालिका में सीमा - पहली बार पकड़ने पर 1 हजार रुपए - दूसरी बार पकड़ने पर 1500 रुपए - 300 रुपए परिवहन राशि होगी प्रति पशु
2. नगर परिषद सीमा - पहली बार पकड़ने पर 3 हजार रुपए - दूसरी बार पकड़ने पर साढ़े चार हजार रुपए - 400 रुपए परिवहन राशि ली जाएगी प्रति पशु 3. नगर निगम सीमा
- पहली बार पकड़ने पर 5 हजार रुपए - दूसरी बार पकड़ने पर 10 हजार रुपए - 500 रुपए परिवहन राशि ली जाएगी प्रति पशु यह भी होगा - निर्धारित संख्या से अधिक पशु होने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
- बिना लाइसेंस घर में पशु रखना भी अवैध माना जाएगा। - पशु घर में रहने वाले हर पशु की टैगिंग होगी, जिस पर मालिक का नाम, पता और फोन नंबर अंकित होगा।
- जिन पशुओं के कान में टोकन नहीं होंगे, उन्हें लावारिस पशु मानते हुए निकाय की गौशाला में भेजा जाएगा। - टैगिंग किए हुए पशु सार्वजनिक स्थानों पर घूमते मिले तो संबंधित पशुपालक से जुर्माना वसूला जाएगा।