निर्वाचित कर्तव्य की पालना नहीं करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 134 के प्रावधानुसार संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।