अजमेर. सेल्फी लेने के तो हम सभी शौकीन हैं,जहां भी जाएं अगर सेल्फी ना ली तो हाथ में मोबाइल का क्या फायदा लेकिन यह सेल्फी यदि जान जोखिम में डाल कर
अजमेर•Oct 13, 2017 / 12:28 pm•
सोनम
इस तरह की तस्वीरें खींचनें पर रेलवे सुरक्षा बल की ओर से विभिन्न धाराओं में सजा का प्रावधान है जिसमें निम्न धाराएं हैं जिसके तहत खाली ट्रेक पर इस तरह सेल्फी लेने पर धारा 147 लागू होती है जिसमें पांच सौ रूपए जुर्माना व 6 महीनों तक जेल का प्रावधान है। इसी तरह यदि सेल्फी मालगाड़ी के सामने ली जाती है तो धारा 145 व 147 दोनों लगाई जा सकती है जिसमें जेल व जुर्माना दोनों का प्रावधान है इसके साथ ही जब सेल्फी पेसेंजर ट्रेन के सामन ली जाए व अचानक से ड्राइवर को ब्रेक लगाना पड़े उस स्थिति में धारा 145, 147 व