scriptपॉक्सो कोर्ट: दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा | pocso court Rape accused sentenced to ten years | Patrika News

पॉक्सो कोर्ट: दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा

locationअजमेरPublished: Jul 03, 2022 12:08:40 am

Submitted by:

Amit

pocso court : 1 लाख 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड

Pocso court verdict : नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने के अभियुक्त को बीस साल का कठोर कारावास

Pocso court verdict : नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने के अभियुक्त को बीस साल का कठोर कारावास

अजमेर. पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को शनिवार को दस साल की सजा सुनाई। साथ ही 1.10 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया।

विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि pocso court संख्या 2 के न्यायाधीश ने बड़लिया, आदर्श नगर निवासी परमेंद्र सिंह ( 29 ) को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई। अदालत ने DNA व FSL रिपोर्ट के साथ 19 गवाहों और 22 दस्तावेजों के आधार पर फैसला सुनाया।
उचित नहीं नरमी बरतना

अदालत ने फैसले में कहा कि बच्चों के प्रति बढ़ रहे यौन शोषण के अपराध को देखते हुए आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है। कड़ी सजा से आरोपियों में भय और समाज में सुरक्षा का भाव जागृत होगा।
विवाहिता से दुष्कर्म, बंधक बनाया
नसीराबाद. निकटवर्ती ग्राम निवासी एक विवाहिता ने उसी के गांव के बाबूलाल पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। परिवादिया ने मुकदमे में बताया कि 2 जून को अपने आठ वर्षीय पुत्र को लेकर डबरेला जा रही थी। रास्ते में आरोपी उसे गांव में छोड़ना कहकर बाइक पर बैठाकर पाबूथान ले गया जहां रास्ते में नाश्ता करने रुक गया। इस दौरान उसने उसे पानी पिलाया तो वह बेहोश हो गयी। जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। होश में आने पर उसे किसी को बताने पर उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी और बंधक बनाकर रखा। 5 जून को उसके घर वालों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज करायी थी। पुलिस ने कारवाई करते हुए 30 जून को उसे व उसके पुत्र को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
यह था मामला

शेखावत ने बताया कि 9 मार्च 2019 को पीड़िता के परिवार ने एक थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीडि़ता को 12 मार्च को पुलिस ने दस्तयाब किया। पीड़िता ने बताया कि वह अपने दोस्त के घर से अपने घर जा रही थी। इसी दौरान परमेंद्र उसे बहला-फुसलाकर जंगल में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो की धाराओं में मामला दर्ज किया और 20 मार्च को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
विवाहिता से दुष्कर्म, बंधक बनाया
नसीराबाद. निकटवर्ती ग्राम निवासी एक विवाहिता ने उसी के गांव के बाबूलाल पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। परिवादिया ने मुकदमे में बताया कि 2 जून को अपने आठ वर्षीय पुत्र को लेकर डबरेला जा रही थी। रास्ते में आरोपी उसे गांव में छोड़ना कहकर बाइक पर बैठाकर पाबूथान ले गया जहां रास्ते में नाश्ता करने रुक गया। इस दौरान उसने उसे पानी पिलाया तो वह बेहोश हो गयी। जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। होश में आने पर उसे किसी को बताने पर उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी और बंधक बनाकर रखा। 5 जून को उसके घर वालों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज करायी थी। पुलिस ने कारवाई करते हुए 30 जून को उसे व उसके पुत्र को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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