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अदालत में पुख्ता साक्ष्य पेश नहीं कर पाई पुलिस

locationअजमेरPublished: Oct 19, 2019 02:18:11 am

Submitted by:

manish Singh

एसओजी निरीक्षक से मारपीट मामले में, गैंगस्टर रहे आनंदपाल सिंह के भाई रूपेन्द्र पाल को न्यायालय ने किया दोषमुक्त,
निरीक्षक सूर्यवीर सिंह ने सिविल लाइन थाने में 5 सितम्बर को दर्ज कराया था मामला

अदालत में पुख्ता साक्ष्य पेश नहीं कर पाई पुलिस

अदालत में पुख्ता साक्ष्य पेश नहीं कर पाई पुलिस

अजमेर. घूघरा स्थित हाई सिक्योरिटी जेल में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के निरीक्षक पर हमले के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 ने शुक्रवार को गैंगस्टर रहे आन्दपालसिंह के भाई रूपेन्द्रपाल सिंह को बरी कर दिया। प्रकरण में कोर्ट ने पुलिस की ओर से पर्याप्त व परिस्थितिजन्य साक्ष्य पेश नहीं करने पर यह फैसला सुनाया।अधिवक्ता हरिसिंह चौहान ने बताया कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 5 ने सितम्बर 2017 में सिविल लाइन थाने में दर्ज मामले में नागौर जिले के लाडनूं उपखंड के सांवराद निवासी रूपेन्द्रपाल सिंह को बरी करने के आदेश दिए। सिंह पर हाई सिक्योरिटी जेल में 5 सितम्बर को प्रोडक्शन वारंट पर लेने आए एसओजी निरीक्षक सूर्यवीर सिंह पर हमला व मारपीट करने का आरोप था। प्रकरण में शुक्रवार को अदालत में सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने पुलिस की ओर से पेश किए गए गवाहों में सभी पुलिसकर्मी होने, घूघरा हाई सिक्योरिटी जेल में लगे सीसीटीवी की फुटेज का अभाव व स्वतंत्र गवाह के अभाव में रूपेन्द्र पाल को बरी करने के आदेश दिए।
कड़ी सुरक्षा में आया रूपेन्द्र पाल : रूपेन्द्र पाल को पुलिस कड़े सुरक्षा घेरे में कोर्ट लेकर आई। यहां सिविल लाइन पुलिस थाने का भी जाप्ता तैनात रहा।

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