महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति (Vice Chancellor) मामले की सुनवाई 22 अप्रेल को होगी। राजस्थान हाईकोर्ट में बीती 18 अप्रेल को अवकाश होने से ऐसा हुआ है। लक्ष्मीनारायण बैरवा की जनहित याचिका पर राजस्थान हाइकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग की खंडपीठ ने बीते साल 11 अक्टूबर को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आर. पी. सिंह को नोटिस जारी कर 26 अक्टूबर तक कामकाज पर रोक लगाई थी। इसके बाद न्यायालय ने रोक 1,16, 28 नवंबर, 3 दिसंबर और 11 और 29 जनवरी, 21, 25 एवं 27 फरवरी तथा 6 और 27 मार्च, 4 और 18 अप्रेल तक बढ़ाई दी थी। गुरुवार को हाइकोर्ट में अवकाश रहा। अब कुलपति मामले की सुनवाई 22 अप्रेल को होगी। मालूम हो कि कुलपति (Vice Chancellor) के कामकाज पर रोक के चलते पिछले छह महीने में विश्वविद्यालय का कामकाज प्रभावित है।
वेंटीलेटर पर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय पिछले छह महीने से वेंटीलेटर पर है। यहां कुलपति (Vice Chancellor) के नहीं होने से कई अहम काम अटक गए हैं। विश्वविद्यालय का नवां दीक्षान्त समारोह नहीं हो पाया है। प्रो. सतीश अग्रवाल के मामले की जांच अटकी हुई है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का बजट लैप्स हो चुका है। सफाई व्यवस्था का टेंडर नहींहो सका है। शिक्षकों और अधिकारियों की भर्तियां शुरू नहीं हो सकी हैं।