scriptजिले में निषेधाज्ञा 30 जून तक बढ़ाई | Prohibitory order extended till 30 June in the district | Patrika News

जिले में निषेधाज्ञा 30 जून तक बढ़ाई

locationअजमेरPublished: May 31, 2020 09:41:48 pm

Submitted by:

bhupendra singh

रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवागमन रहेगा निषेध

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अजमेर.कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन से सम्बन्धित प्रतिबन्धों के बारे में जिला प्रशासन द्वारा नए निर्देश जारी किए गए हैं। जिले में निषेधाज्ञा को 30 जून रात्रि 12 बजे तक के लिए बढ़ाया गया है। इसके साथ ही लॉकडाउन 5 को लेकर जारी गाइड लाइन की पालना की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि धारा 144 के अन्तर्गत विविध प्रतिबन्धों को जिले में आगामी 30 जून मध्य रात्रि तक बढ़ा दिया गया है। इसके अन्तर्गत रात्रि 9 बजे से प्रात: 5 बजे तक समस्त गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त निषेध रहेगा। इस प्रतिबन्ध से सक्रिय फ ील्ड ड्यूटी पर तैनात पुलिस,जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी, राजकीय अथवा निजी चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा, पैरा मेडीकल स्टाफ ,आईटी कम्पनी स्टाफ ,चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थिति के लिये कोई भी व्यक्ति, दवा की दुकानों के मालिक और स्टाफ ,ट्रक एवं मालवाहक वाहन जो माल, निर्माण या अन्य किसी सामग्री को लेकर परिवहन कर रहे का आवागमन या खाली लौट रहे हो आदि को मुक्त रखा गया है।
उन्होंने बताया कि जिले में दुकानें, कार्यालय एवं कारखाना जैसे समस्त कार्यस्थल निर्धारित समय पर बंद कर दिए जाने चाहिए। इससे कार्यरत स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 9 बजे तक अपने घर पहुंच सके। यह प्रतिबन्ध निरंतर उत्पादन की प्रकृति की फेक्ट्रियों, रात की पारी वाली फेक्ट्रियों, भीषण गर्मी की अवधि में निर्माण गतिविधियों, आईटी कम्पनियों एवं दवा की दुकानों पर लागू नहीं होगा।
बिना मास्क नहीं मिलेगा सामान

उन्होंने बताया सामाजिक दूरी 6 फ ीट के साथ एक समय पर छोटी दुकानों में 2 से अधिक तथा बडी दुकानों में 5 से अधिक ग्राहकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अन्य व्यक्ति सामाजिक दूरी की अनुपालना करते हुए, दुकान के बाहर पंक्ति में अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे। दुकानदार द्वारा केवल मास्क पहने व्यक्ति को ही सामान विक्रय किया जाएगा। इनके उल्लंघन पर समबन्धित दुकान को सील किया जाएगा तथा जुर्माना किया जाएगा।
विवाह की सूचना देनी होगी

विवाह संबंधी आयोजनों के लिए आयोजनकर्ता द्वारा उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त आदेश, निर्देश, मेडिकल प्रोटोकॉल की आवश्यक रूप से पालना करनी होगी। इनमें से किसी का भी उल्लंघन करना एक अपराध होगा और भारी जुर्माना वसूला जाएगा। अंतेष्टि.अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम मेंं सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी तथा अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

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