ऐसे शुरू हुआ था विवाद पालिकाध्यक्ष पाठक ने ईओ गहलोत को पालिका अधिनियम की धारा 51-2 के तहत 18 फरवरी को समितियों के गठन के लिए विशेष बैठक बुलाने का यूओ नोट जारी करने के बाद इसका रिमाइन्डर भी दिया था। लेकिन इसी बीच ईओ गहलोत की ओर से इस मसले पर विधिक परीक्षण कराने का निर्देश देने पर 18 फरवरी को विशेष बैठक नहीं हो सकी। इसी मसले को लेकर पाठक और गहलोत में ठनी हुई है।
यह है नियम पालिका एक्ट के तहत बोर्ड गठन के 90 दिन में समितियों का गठन करना जरूरी है। इसके बाद सरकार के निर्देश पर बोर्ड में समितियों का गठन कराने का प्रावधान है।
पालिका के विधि सलाहकार सरफुद्दीन ने पालिकाध्यक्ष के नोट पर धारा 54-2 के तहत समितियों के गठन करने का प्रावधान नहीं होने की विधिक रिपोर्ट दी है । रिपोर्ट में बताया गया कि समितियों के गठन के विशेष नियम प्रभावी है।
इनका कहना है -विपक्ष के दबाव में आकर समितियों के गठन टाला जा रहा है। एक्ट का उल्लंघन करने के आरोप में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। – कमल पाठक, अध्यक्ष पुष्कर नगर पालिका
पालिका के विधि सलाहकार ने विशेष बैठक में समितियों के गठन करने का प्रावधान नही होने की विधिक रिपोर्ट दी है।
– अभिषेक गहलोत, ईओ पुष्कर नगर पालिकाक्च
– अभिषेक गहलोत, ईओ पुष्कर नगर पालिकाक्च