scriptrajasthan election 2018 : नेताजी भूलकर भी मत कीजिए ये काम, वरना नहीं लड़ पाएंगे आप चुनाव | rajasthan election 2018 : code of conduct follow in state election | Patrika News

rajasthan election 2018 : नेताजी भूलकर भी मत कीजिए ये काम, वरना नहीं लड़ पाएंगे आप चुनाव

locationअजमेरPublished: Oct 31, 2018 04:23:19 pm

Submitted by:

raktim tiwari

www.patrika.com/rajasthan-news

code of conduct in election

code of conduct in election

अजमेर. विधानसभा चुनाव 2018 के तहत अभ्यर्थी या राजनीतिक दल यदि किसी निजी सम्पत्ति पर अपने बैनर या झंडे लगवा कर चुनाव प्रचार.प्रसार करना चाहते हैं तो इसके लिए सम्बंधित मालिक से लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने बताया कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करवाने तथा चुनावी खर्च आदि की कड़ी मानिटरिंग के लिए यह प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि मालिक की लिखित स्वीकृति के बाद लगाए जाने वाले बैनर या झंडे के खर्च सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति अभ्यर्थी द्वारा सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी निजी सम्पत्ति मालिकों की स्वीकृति अनिवार्य है।
निजी वाहन पर प्रचार से न हो असुविधा

जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने बताया कि यदि कोई निजी वाहन स्वामी अपने वाहन पर अपनी पसंद के किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी का झंडाए स्टीकर लगाता है तथा यदि इससे राहगीरों को किसी प्रकार की असुविधा या आपत्ति नहीं है तो इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अभ्यर्थी की अनुमति के बिना अपने वाहन पर झंडे या स्टीकर इस प्रकार लगाता है कि जिससे किसी अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में मत याचना का उद्देश्य स्पष्ट होता है तो ऐसे व्यक्ति के कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा प्रचार के प्रयोजन से प्रयोग में लिए गए उसके व्यक्तिगत वाहन को प्रचार वाहन माना जाएगा तथा उसका ईधन तथा चालक का वेतन अभ्यर्थी के व्यय लेखे में शामिल किया जाएगा। इस क्रम में प्रचार के लिए काम में लिए जा रहे अन्य वाहन भी अभ्यर्थी के व्यय लेखे में शामिल होंगे।
उन्होंने बताया कि वाणिज्यिक वाहनों पर झंडे या स्टीकर लगाने पर उसे प्रचार वाहन के रूप में माना जाएगा अत: वाहन को प्रचार वाहन के रूप में उपयोग में लेने की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी या रिर्टनिंग अधिकारी से प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। साथ ही उस वाहन का मूल परमिट वाहन के विंड स्क्रीन प्रर्दशित करना अनिवार्य होगा।
नियमों में रह कर करें लाउडस्पीकर का उपयोग

उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान वाहनों तथा वीडियो रथ वाहन में सक्षम अधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त कर लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकता हैं। लेकिन लाइडस्पीकरों का उपयोग रात 10 से प्रात: 6 बजे तक निषिद्ध अवधि में नहीं किया जा सकेगा।
नहीं हो सकेगा साड़ी, कमीज आदि परिधानों का वितरण

उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान जुलूसों में कोई भी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल टोपी, मास्क स्कार्फ आदि उपलब्ध करवा सकता है लेकिन रैलियोंए सभाओंए जुलूसों आदि में साड़ी,कमीज आदि परिधानों का वितरण नहीं किया जा सकेगा।

ट्रेंडिंग वीडियो