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Rajasthan ka ran: नेताजी पर कसा शिकंजा, आपराधिक मुकदमों की देनी होगी यूं जानकारी

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अजमेरNov 02, 2018 / 03:59 am

raktim tiwari

political leaders cases

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अजमेर.

विधानसभा चुनाव 2018 के तहत चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों को अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना में निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में गाइड लाइन जारी की है। अब प्रत्याशी को अपने खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी 3 बार प्रदेश के बड़े अखबारों और न्यूज चैनल में जारी करनी होगी। यह खर्च प्रत्याशी के व्यय में जोड़ा जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने बताया कि अब प्रत्येक प्रत्याशी को अपने खिलाफ दर्ज ऐसे मामलों की जानकारी 3- 3 बार प्रदेश के बड़े अखबारों और न्यूज चैनलों में जारी करनी होगी।

प्रत्याशी को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख से लेकर मतदान की तारीख के बीच अलग-.अलग दिनों में प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों और समाचार चैनलों में विज्ञापन जारी कर अपने खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए नामांकन पत्र के फार्म 26 में बदलाव किए हैं।
विधानसभा चुनाव के परिणामों में विजयी प्रत्याशियों को परिणाम जारी होने के 30 दिन के अंदर यह प्रमाण चुनाव आयोग के समक्ष पेश करना होगा कि उन्होंने किन.किन अखबारों और न्यूज चैनलों में अपने अपराधिक मामलों की जानकारी सार्वजनिक की थी।
यदि कोई प्रत्याशी किसी दल विशेष से चुनाव लड़ता है तो उसे अपनी पार्टी को भी इस बारे में जानकारी देनी होगी। राजनीतिक र्पाटियों को भी अपनी वेबसाईट पर अभ्र्याथियों के संबंध में यह जानकारी अपलोड करनी होगी।
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