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RAS 2018: सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

locationअजमेरPublished: Feb 25, 2021 08:33:53 am

Submitted by:

raktim tiwari

पूर्व में घोषित मुख्य परीक्षा परिणाम को रद्द किया था। आयोग के फुल कमीशन ने सिंगल कोर्ट के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी है।

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अजमेर.

आरएएस-2018 परीक्षा परिणाम रद्द करने के फैसले के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई पूरी हो गई है। सीजे इंद्रजीत महान्ती की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत जल्द फैसला सुनाएगी।
आरएएस 2018 की मुख्य परीक्षा में दो गुणा अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने से जुड़ी कविता गोदारा की याचिका पर हाईकोर्ट ने पदों के न्यूनतम अर्हता अंक तय करने और दो गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाने के आदेश दिए थे। साथ ही पूर्व में घोषित मुख्य परीक्षा परिणाम को रद्द किया था। आयोग के फुल कमीशन ने सिंगल कोर्ट के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी है।
फैसला तय करेगा भविष्य
आयोग ने खंडपीठ में अपील दायर की है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहन्ती की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। राज्य सरकार के एजी और आयोग के अधिवक्ता ने तर्क रखे। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। मालूम हो कि आयोग ने 9 जुलाई 2020 को आरएएस मुख्य परीक्षा-2018 का परिणाम जारी किया था। आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा के 1051 पदों की एवज में 2010 अभ्यर्थी पास किए गए हैं।
अब यूं चला अब तक सफर
आयोग ने 5 अगस्त 2018 को आरएएस प्रारंभिक परीक्षा कराई थी। इसका परिणाम 23 अक्टूबर 2018 को घोषित किया गया था इसके बाद 25-26 जून 2019 को मुख्य परीक्षा कराई गई थी। इसका परिणाम 9 जुलाई 2020 को मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी हुआ था। साक्षात्कार के लिए 2010 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया गया है। भर्ती के तहत राज्य सेवा में 437 और अधीनस्थ सेवा के 577 पद शामिल हैं।

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