RAS 2018: अब हाईकोर्ट पर नजरें, जनवरी होगा ये अहम फैसला
फुल कमीशन की बैठक में हुआ फैसला । जनवरी में हाईकोर्ट खुलते ही याचिका।
अजमेर.
आरएएस-2018 परीक्षा परिणाम रद्द करने के फैसले के खिलाफ राजस्थान लोक सेवा आयोग हाईकोर्ट की खंडपीठ में याचिका दायर करेगा। हुई फुल कमीशन की बैठक में यह फैसला हुआ। इसके अलावापदों के न्यूनतम अहर्ता अंक तय करने और दो गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाने के आदेशों की समीक्षा भी की गई। अब जनवरी में हाईकोर्ट खुलने के बाद फैसला होगा।
आरएएस 2018 की मुख्य परीक्षा में दो गुणा अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने से जुड़ी कविता गोदारा की याचिका पर हाईकोर्ट ने पदों के न्यूनतम अर्हता अंक तय करने और दो गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाने के आदेश दिए थे। साथ ही पूर्व में घोषित मुख्य परीक्षा परिणाम को रद्द किया था। इसको लेकर फुल कमीशन की बैठक हुई। अध्यक्ष डॉ. भूपेंद्र यादव, सदस्य डॉ. शिवसिंह राठौड़, राजकुमारी गुर्जर, डॉ. रामूराम राईका, डॉ. संगीता आर्य, जसवंत राठी, बाबूलाल कटारा और डॉ. मंजु शर्मा शामिल हुए।
हाईकोर्ट खुलते ही याचिका
शीतकालीन अवकाश के बाद जनवरी में हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय खुलेंगे। आयोग इसी दिन खंडपीठ में अपील करेगा। मालूम हो कि आयोग ने 9 जुलाई 2020 को आरएएस मुख्य परीक्षा-2018 का परिणाम जारी किया था। आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा के 1051 पदों की एवज में 2010 अभ्यर्थी पास किए गए हैं।
अब यूं चला अब तक सफर
-11 अप्रेल 2018 को विज्ञापन जारी कर 1017 पदों के लिए मांगे आवेदन(राज्य सेवा के 405 और अधीनस्थ सेवा के लिए 575 सहित टीएसपी के 37 पद)
-एमबीसी के 34 पद बढऩे पर पद हुए 1051 -23 अक्टूबर 2018 को घोषित किया गया था प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम
-13 नवम्बर 2018 को पांच अभ्यर्थी शामिल हुए कोर्ट के आदेश पर-13 दिसंबर 2018 को विस्तारित हुआ परिणाम, 7,145 अभ्यर्थी हुए शामिल
-20 दिसंबर 2018 को विस्तारित हुआ परिणाम, 105 अभ्यर्थी हुए शामिल-31 मई 2019 को वाणिज्यिक अधीनस्थ सेवा के 111, सहकारिता के विभाग 8 अभ्यर्थी शामिल
-25-26 जून 2019 को आयोजित मुख्य परीक्षा में बैठे 22 हजार 984 अभ्यर्थी -9 जुलाई को मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी हुआ। 2010 अभ्यर्थियों को किया साक्षात्कार के लिए उत्तीर्ण
-5 अगस्त 2020 को कार्मिक विभगा ने राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) के 18 पदों को को राज्य सेवा में शामिल किया।(अब राज्य सेवा में 437 और अधीनस्थ सेवा के 577 पद)
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