आयोग ने हाल में आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती-2021 की अधिसूचना जारी की है। इसमें बिंदू संख्या 8 (क-2) में कहा गया है, कि 12 जुलाई 2021 की कार्मिक विभाग की अधिसूचना अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम-1988 के तहत अन्य राज्यों के पूर्व सैनिकों को भी देय होगा। यानि दूसरे राज्यों के पूर्व सैनिक भी फॉर्म भरकर भर्ती परीक्षा में बैठ सकेंगे।
2018 में थी यह व्यवस्था
आरएएस 2018 की अधिसूचना में कहा गया था कि राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम-1988 के तहत केवल राजस्थान के पूर्व सैनिक ही पात्र होंगे। कार्मिक विभाग स्तर पर आरएएस की भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों के मामले में एक नियम की अलग-अलग व्याख्या की गई है।
आरएएस 2018 की अधिसूचना में कहा गया था कि राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम-1988 के तहत केवल राजस्थान के पूर्व सैनिक ही पात्र होंगे। कार्मिक विभाग स्तर पर आरएएस की भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों के मामले में एक नियम की अलग-अलग व्याख्या की गई है।
भूतपूर्व सैनिकों में नाराजगी
आरएएस भर्ती 2021 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना से राज्य के भूतपूर्व सैनिकों में नाराजगी है। सैनिकों का मानना है कि इससे पड़ौसी राज्यों के पूर्व सैनिक प्रतिस्पर्धा में शामिल होंगे। जब अन्य कैटेगरी में केवल राजस्थान के मूल निवासियों को शामिल करने का प्रावधान है, तो पूर्व सैनिकों की कैटेगरी में यह प्रावधान करना गलत है। पूर्व सैनिकों ने सैनिक कल्याण और परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास, कार्मिक विभाग सचिव से मिलने का फैसला भी किया है।
आरएएस भर्ती 2021 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना से राज्य के भूतपूर्व सैनिकों में नाराजगी है। सैनिकों का मानना है कि इससे पड़ौसी राज्यों के पूर्व सैनिक प्रतिस्पर्धा में शामिल होंगे। जब अन्य कैटेगरी में केवल राजस्थान के मूल निवासियों को शामिल करने का प्रावधान है, तो पूर्व सैनिकों की कैटेगरी में यह प्रावधान करना गलत है। पूर्व सैनिकों ने सैनिक कल्याण और परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास, कार्मिक विभाग सचिव से मिलने का फैसला भी किया है।