रिटर्निंग अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण काल में यह पहला चुनाव है, कोविड गाइड लाइंस को ध्यान में रखते हुए चुनाव कराना है। उन्होंने कहा कि मतदान दल के किसी भी अधिकारी को खांसी, जुकाम, बुखार या अन्य कोई बीमारी के लक्षण दिखने पर प्रशासन को सूचित करना होगा ताकि उसे उपचार के लिए भेजा जा सके।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत नरेन्द्र कुमार वर्मा ने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिला कलक्टर व अतिरिक्त जिला कलक्टर ने कोविड 19 से बचने के उपायों के सम्बंध में मतदान केन्द्रों पर लगने वाले पोस्टर का विमोचन किया।
संक्रमण बचाव को रहेंगी सुविधाएं जिला कलक्टर ने रिटर्निंग अधिकारियों से कहा कि मतदान ड्यूटी में शामिल कार्मिकों के लिए भी विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्हें संक्रमित होने से बचाने के लिए सैनेटाइज और मास्क सहित अन्य सुविधा दी जाएगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर चिकित्सा टीम उपस्थित रहेगी। ये टीम बूथ के मुख्य द्वार पर मौजूद रहकर प्रत्येक मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग करेगी।
रिटर्निंग अधिकारी गाइडलाइन के अनुसार अब हर वोटर को वोट डालने जाते वक्त मास्क लगाना अनिवार्य करेंगे। नामांकन पत्र भरते समय प्रत्याशी के लिए भी मास्क व उचित सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा। प्रत्याशियों के जुलूस और चुनाव प्रचार पर भी कोविड के लिए जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालना करानी होगी। मतदान केन्द्र के आसपास थूकने, पान गुटखा खाने और तम्बाकू के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने कहा कि मतदान ड्यूटी में शामिल कार्मिकों को सैनेटाइज और मास्क सहित अन्य सुविधा दी जाएगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर चिकित्सा टीम उपस्थित रहेगी। ये टीम बूथ के मुख्य द्वार पर मौजूद रहकर प्रत्येक मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग करेगी। रिटर्निंग अधिकारी गाइडलाइन के अनुसार अब हर वोटर को वोट डालने जाते वक्त मास्क लगाना अनिवार्य करेंगे। वहीं नामांकन पत्र भरते समय प्रत्याशी के लिए भी मास्क व उचित सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी करेंगे। मतदान केन्द्र के आसपास थूकने, पान गुटखा खाने और तम्बाकू के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा।
आज भरे जाएंगे नामांकन
प्रथम चरण के तहत अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्रों को शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकेगा। नाम वापसी रविवार को दोपहर 3 बजे तक की जा सकेगी। इसके तुरन्त बाद उसी दिन चुनाव चिन्हों का आवंटन व चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
कोरोना पॉजीटिव के चुनाव लडऩे पर निर्देश जिला कलक्टर नेे कहा कि चुनाव लडऩे के लिए नाम निर्देशन प्रस्तुत करने के सम्बंध में ऐसे व्यक्तियों के मामले भी आ सकते हैं जो कोविड-19 के पोजेटिव हों। यदि ऐसा व्यक्ति सरपंच या पंच पद का चुनाव लडऩा चाहता है, तो वह नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के दिन से कम से कम एक दिन पहले जिला निर्वाचन अधिकारी को इस आशय का प्रार्थना पत्रा प्रेषित करेगा।
उसके प्रार्थना पत्र को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। उस व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य की दशा, संक्रमण का स्तर, उपचार की स्थिति, प्रोटोकॉल एवं अन्य आवश्यक बातों पर यदि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सन्तुष्ट हो जाते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने व अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य को जोखिम में डाले बिना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए भेजा जा सकता है रिटर्निंग अधिकारी पीपीई किट पहनकर ऐसे व्यक्ति का नाम निर्देशन पत्रा पर्याप्त दूरी रखते हुए अलग कमरे में प्राप्त करेगा।