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आरपीएससी और सरकार का अनोखा फार्मूला, नौकरी चाहिए तो पहले सीखो धक्के खाना

locationअजमेरPublished: May 17, 2018 09:55:05 am

Submitted by:

raktim tiwari

जल्द फैसला नहीं किया गया तो वे भर्ती प्रक्रिया को रोकने के लिए अदालत में याचिका दायर करेंगे।

rpsc not amend PTI grade third qualification

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राजस्थान हाइकोर्ट के आदेशों के बावजूद राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सेवा नियम 1971 में संशोधन नहीं करने को लेकर अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताई है। इस बारे में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री कार्यालय को मामले से अवगत करवाया है। अभ्यर्थियों ने चेताया है कि जल्द फैसला नहीं किया गया तो वे भर्ती प्रक्रिया को रोकने के लिए अदालत में याचिका दायर करेंगे।
अभ्यर्थियों ने बताया कि राजस्थान हाइकोर्ट ने मनोज कुमार वर्मा बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अन्य की याचिकाओं पर पांच वर्ष पूर्व सेवा नियम 1971 में संशोधन करने आदेश दिए थे। इसके तहत आयोग को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम-001 के मानदंड अनुसार बैचलर ऑफ फिजिकल एज्यूकेशन (तीन वर्ष) इंटीग्रेटेड शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की समकक्षता निर्धारित करानी थी। साथ ही पीटीआई भर्ती 2011 के पदों पर नियुक्ति देने के आदेशों की पालना करनी थी।
चार माह में करना था संशोधन
वर्ष 1999 में हाइकोर्ट ने बैचलर ऑफ फिजिकल एज्यूकेशन (तीन वर्ष) इंटीग्रेटेड शारीरिक शिक्षक प्रशैक्षिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों को सामान्य शिक्षा में स्नातक सहित बैचलर ऑफ फिजिकल एज्यूकेशन (एक वर्ष) के समकक्ष मान्य किया था। साथ ही पीटीआई ग्रेड तृतीय के पदों पर नियुक्ति देने के संबंध में सेवा नियमों में चार महीने में संशोधन के आदेश दिए थे। इसके बावजूद आयोग और सरकार ने ऐसा नहीं किया। साथ ही नई भर्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया।
जवाब की नहीं परवाह
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने पीटीआई ग्रेड तृतीय को लेकर वांछित जवाब भेजा था। सरकार और आरपीएससी ने उसे लागू करने के बजाय कोर्ट में चुनौती दे डाली। हाईकोर्ट ने सरकार और आयोग के खिलाफ फैसला दिया। इसके बावजूद पीटीआई भर्ती की योग्यता में संशोधन नहीं किया गया। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने कई बार आयोग और शिक्षा विभाग के चक्कर लगाए, लेकिन मामला जैसा का तैसा पड़ा है। अब अभ्यर्थियों ने पीटीआई भर्ती २०१८ निकालने के दौरान योग्यता में संशोधन नहीं करने पर सवाल उठाया है।

पीटीआई भर्ती नियमों से जुड़ा मामला फिलहाल विचाराधीन है। इसको लेकर अदालत में जवाब दिया जाएगा।
-पी. सी. बेरवाल, सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग

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