वर्ष 1999 में हाइकोर्ट ने बैचलर ऑफ फिजिकल एज्यूकेशन (तीन वर्ष) इंटीग्रेटेड शारीरिक शिक्षक प्रशैक्षिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों को सामान्य शिक्षा में स्नातक सहित बैचलर ऑफ फिजिकल एज्यूकेशन (एक वर्ष) के समकक्ष मान्य किया था। साथ ही पीटीआई ग्रेड तृतीय के पदों पर नियुक्ति देने के संबंध में सेवा नियमों में चार महीने में संशोधन के आदेश दिए थे। इसके बावजूद आयोग और सरकार ने ऐसा नहीं किया। साथ ही नई भर्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने पीटीआई ग्रेड तृतीय को लेकर वांछित जवाब भेजा था। सरकार और आरपीएससी ने उसे लागू करने के बजाय कोर्ट में चुनौती दे डाली। हाईकोर्ट ने सरकार और आयोग के खिलाफ फैसला दिया। इसके बावजूद पीटीआई भर्ती की योग्यता में संशोधन नहीं किया गया। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने कई बार आयोग और शिक्षा विभाग के चक्कर लगाए, लेकिन मामला जैसा का तैसा पड़ा है। अब अभ्यर्थियों ने पीटीआई भर्ती २०१८ निकालने के दौरान योग्यता में संशोधन नहीं करने पर सवाल उठाया है।
पीटीआई भर्ती नियमों से जुड़ा मामला फिलहाल विचाराधीन है। इसको लेकर अदालत में जवाब दिया जाएगा।
-पी. सी. बेरवाल, सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग