RPSC: मंडराया 2016 का साया, अटक सकती है आरएएस-2018 की भर्ती
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अजमेर.
आरएएस 2018 भर्ती को लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग की परेशानियां बढ़ रही हैं। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में आयोग ने 15 गुणा अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने के फार्मूले को तवज्जो दी। लेकिन सामान्य और ओबीसी के कट ऑफ माक्र्स ने मामले को उलझा दिया है। उच्च न्यायालय के मुख्य परीक्षा परिणाम को लेकर दिए गए आदेश से समस्याएं और बढ़ सकती हैं।
आयोग ने 5 अगस्त को आरएएस प्रारंभिक परीक्षा-2018 कराई थी। परिणाम तैयार करने से पहले 15 गुणा अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने के मामले में कार्मिक विभाग से तकनीकी राय मांगी गई। वहां से प्रत्युत्तर मिलने के बाद आयोग ने इसका तकनीकी परीक्षण किया गया। इसके बाद बीती 23 अक्टूबर को देर रात 1 बजे नतीजा जारी किया गया।
कट ऑफ का चक्कर
आरएएस प्रारंभिक परीक्षा-2018 की कट ऑफ को लेकर याचिका लगाई गई। इसमें बताया गया कि सामान्य की कट ऑफ 76.06 और ओबीसी की कट ऑफ 99.33 रही। याचिकाकर्ता ने सामान्य वर्ग की कट ऑफ से अधिक अंक हासिल किए। इसके बावजूद आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए पात्र नहीं माना। वर्गवार 15 गुणा अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने के मामले में आयोग को पिछली परीक्षाओं में भी दिक्कतें हुई थी। वर्ष 2013, 2015 और 2016 में तो यह मुसीबत साबित हुआ। मामले राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए।
अटके हैं 2016 के पदस्थापन
राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती-2016 के पदस्थापन रुके हुए हैं। प्रारंभिक परीक्षा स्तर पर 15 गुणा से अधिक सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा से बाहर रखने पर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। अदालत ने आदेश में कहा कि चयन प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता है।
अलग सूची बनाई जाए
खंडपीठ ने आदेश दिया कि आरएएस भर्ती नियमों के तहत 15 गुणा अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए परिणाम के स्तर पर 15 गुणा से अधिक सफल घोषित अभ्यर्थियों की अलग सूची बनाई जाए। इस परीक्षा के साक्षात्कार, मेडिकल और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद अभ्यर्थियों का पदस्थापन नहीं हुआ है।
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