RPSC: फुल कमीशन की बैठक 28 को, फैसले को खंडपीठ में चुनौती
आयोग हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील करने के अलावा संशोधित परिणाम पर फैसला करेगा।
अजमेर.
हाईकोर्ट के आरएएस-2018 परीक्षा के तहत तहत पदों के न्यूनतम अहर्ता अंक तय करने और दो गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाने के आदेशों के बाद अभ्यर्थियों की नजरें राजस्थान लोक सेवा आयोग पर टिकी हैं। आयोग के फुल कमीशन की 28 दिसंबर को बैठक होगी। आयोग हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील करने के अलावा संशोधित परिणाम पर फैसला करेगा।
आरएएस 2018 की मुख्य परीक्षा में दो गुणा अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने से जुड़ी कविता गोदारा की याचिका पर हाईकोर्ट ने पदों के न्यूनतम अर्हता अंक तय करने और दो गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाने के आदेश दिए हैं। साथ ही पूर्व में घोषित मुख्य परीक्षा परिणाम को रद्द किया है।
फुल कमीशन करेगा फैसला
आयोग ने 9 जुलाई 2020 को आरएएस मुख्य परीक्षा-2018 का परिणाम जारी किया था। आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा के 1051 पदों की एवज में 2010 अभ्यर्थी पास किए गए थे। हाईकोर्ट के आदेशाुसार आरएएस 2018 मुख्य परीक्षा का परिणाम संशोधित करना जरूरी हो गया है। आयोग के फुल कमीशन की बैठक 28 दिसंबर को होगी। इसमें हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील और नीतिगत फैसला लिया जाएगा। मालूम हो कि आयोग ने 9 जुलाई को आरएएस मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया था।
यह हो सकते हैं अगले कदम
-आयोग देगा सिंगल बैंच के फैसले को खंडपीठ में चुनौती
-हाईकोर्ट खंडपीठ के आदेशानुसार होगा परिणाम पर फैसला
-9 जुलाई को जारी परिणाम रद्द हुआ तो कोर्ट में जा सकते हैं अभ्यर्थी
-सरकार-कार्मिक विभाग को करना पड़ सकता है नियमों में बदलाव
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