RPSC RAS 2018: हाईकोर्ट डबल बैंच के फैसले पर नजरें
पूर्व में घोषित मुख्य परीक्षा परिणाम को रद्द किया था। आयोग के फुल कमीशन ने सिंगल कोर्ट के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी है।
अजमेर.
आरएएस-2018 परीक्षा परिणाम रद्द करने के फैसले के खिलाफ राजस्थान लोक सेवा आयोग हाईकोर्ट की खंडपीठ में याचिका दायर की है। इसकी सुनवाई बुधवार को होगी। खंडपीठ के फैसले से अभ्यर्थियों का भविष्य तय होगा।
आरएएस 2018 की मुख्य परीक्षा में दो गुणा अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने से जुड़ी कविता गोदारा की याचिका पर हाईकोर्ट ने पदों के न्यूनतम अर्हता अंक तय करने और दो गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाने के आदेश दिए थे। साथ ही पूर्व में घोषित मुख्य परीक्षा परिणाम को रद्द किया था। आयोग के फुल कमीशन ने सिंगल कोर्ट के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी है।
फैसला तय करेगा भविष्य
आयोग ने खंडपीठ में अपील दायर की है। इसकी सुनवाई बुधवार को होगी। इसमें राज्य सरकार के एजी भी मौजूद रहेंगे।खंडपीठ के फैसले पर अभ्यर्थियों का भविष्य तय होगा। मालूम हो कि आयोग ने 9 जुलाई 2020 को आरएएस मुख्य परीक्षा-2018 का परिणाम जारी किया था। आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा के 1051 पदों की एवज में 2010 अभ्यर्थी पास किए गए हैं।
अब यूं चला अब तक सफर
-23 अक्टूबर 2018 को घोषित किया गया था प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम
-25-26 जून 2019 को आयोजित मुख्य परीक्षा में बैठे 22 हजार 984 अभ्यर्थी
-9 जुलाई 2020 को मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी हुआ। 2010 अभ्यर्थियों को किया साक्षात्कार के लिए उत्तीर्ण
-5 अगस्त 2020 को कार्मिक विभगा ने राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) के 18 पदों को को राज्य सेवा में शामिल किया।(अब राज्य सेवा में 437 और अधीनस्थ सेवा के 577 पद)
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