RTDC : ......तो इसलिए आरटीडीसी खोलेगा शराब की दुकानें
पर्यटन निगम के होटल परिसरों में ही संचालित होंगी,
ठेकेदारों की मनमानी पर लगेगा अंकुश

अजमेर. नए वित्तीय वर्ष में राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आरटीडीसी) ने प्रदेश में अपने अधीन संचालित होटल परिसरों में अंग्रेजी शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी होटल प्रबंधकों को आबकारी विभाग से आवश्यक कार्यवाही करवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। निगम ने विभाग को एकमुश्त लाइसेंस फीस भी जमा करा दी है। इन दुकानों से स्थानीय ग्राहक भी शराब खरीद सकेंगे।
सूत्रों के मुताबिक शराब ठेकेदारों की ओर से मनमानी कीमत वसूलने पर अंकुश लगाने व ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। नयी आबकारी नीति के अनुसार पर्यटन निगम भी अंग्रेजी शराब की दुकान ले सकता है। यह व्यवस्था राज्य में पहली बार मद्य संयम नीति के तहत लागू की गयी है।
75 लाख रुपए लाइसेंस शुल्क
आगामी एक अप्रैल से प्रदेश में पर्यटन निगम की सभी होटलों में दुकानें संचालित हो जाएंगी। इसके लिए निगम मुख्यालय जयपुर ने आबकारी विभाग को करीब 75 लाख रुपए लाइसेन्स शुल्क के मद में एकमुश्त जमा करा दिए हैं। अजमेर खादिम टूरिस्ट बंगला परिसर में भी अंग्रेजी शराब व बीयर उपलब्ध हो सकेगी। जबकि इसके अलावा निगम के जिन होटल में बार का लाइसेन्स पहले से ही लागू है वह यथावत रहेगा। राजस्थान में पर्यटन निगम की लगभग 35 होटल हैं जहां शराब की दुकानें खोली जानी हैं। इन दुकानों के लिए सेल्समैन व अन्य स्टाफ की संविदा पर अलग से नियुक्ति की जाएगी। इसमें मृत कर्मचारियों के आश्रितों को प्राथमिकता दी जा रही है।
पुष्कर में कहीं और खुलेगी
पुष्कर में भी आरटीडीसी का होटल सरोवर है। लेकिन नगर पालिका क्षेत्र में शराब की दुकान प्रतिबंधित होने के कारण गनाहेडा रोड पर पर्यटन निगम के रॉयल टूरिस्ट विलेज में अंग्रेजी शराब की दुकान खोले जाने पर विचार किया जा रहा है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि इसके लिए निगम के अधिकारी जानकारी ले रहे हैं।
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