निर्देश में कहा गया है कि राजस्थान स्टेट बेवरीज कॉर्पोरेशन लि. (आरएसबीसीएल) से सेनिटाइजर की बिक्री के लिए भुगतान प्राप्त करना डिपो प्रबंधक सुनिश्चित करें। इसके तहत केन्द्र व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, जिला परिषदों, पंचायत समितियों, नगरीय निकायों, बैंकों, सहकारी भंडारों,उपभोक्ता भंडारों, जिला एवं ब्लॉक चिकित्सालयों की मेंडिकल रिलीफ सोसायटी सहित निजी संस्थाएं भुगतान प्रक्रिया पूरी करके सेनिटाइजर प्राप्त करेंगे।
उल्लेखनीय है कि यह व्यवस्था पहली बार की गई है जबकि पूर्व में सरकारी विभागों को जिला कलक्टर के माध्यम से गंगानगर शुगर मिल निर्मित सेनेटाइजर उपलब्ध कराया जा रहा था। लेकिन इस व्यवस्था को अब खुले तौर पर लागू किया गया है।
सेवन योग्य नहीं
जिला आबकारी अधिकारी अर्चना जैमन ने कहा है कि सेनिटाइजर किसी भी स्थिति में सेवन योग्य नहीं है। सेनिटाइजर के पव्वे पर साफ तौर पर अंकित है कि इसका उपयोग केवल हाथ साफ करने के लिए ही किया जाए।
जिला आबकारी अधिकारी अर्चना जैमन ने कहा है कि सेनिटाइजर किसी भी स्थिति में सेवन योग्य नहीं है। सेनिटाइजर के पव्वे पर साफ तौर पर अंकित है कि इसका उपयोग केवल हाथ साफ करने के लिए ही किया जाए।