रात में टैंकर के चालान
व्यापारियों का आरोप है कि पुलिस दिन ही नहीं रात में भी परेशान करती है। उनका कहना है कि रात 9 बजे बाद क्षेत्रवासी पानी के लिए टैंकर मंगवाते है लेकिन पुलिस के जवान रात 9 बजे बाद बाजार से गुजरने वाले पानी के टैंकर का चालान बना देते है। जिससे टैंकर वालों ने यहां आने से इन्कार कर दिया।
व्यापारियों का आरोप है कि पुलिस दिन ही नहीं रात में भी परेशान करती है। उनका कहना है कि रात 9 बजे बाद क्षेत्रवासी पानी के लिए टैंकर मंगवाते है लेकिन पुलिस के जवान रात 9 बजे बाद बाजार से गुजरने वाले पानी के टैंकर का चालान बना देते है। जिससे टैंकर वालों ने यहां आने से इन्कार कर दिया।
आज तक नहीं हुआ ऐसा
दरगाह बाजार व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष जोधा टेकचंदानी का कहना था कि दरगाह थाने में अब तक कई पुलिस अधिकारी आए लेकिन कभी उन्होंने व्यापारियों का नाजायज परेशान नहीं किया लेकिन पिछले दिनों दरगाह थाने में लगाए गए थानेदार हेमराज आए दिन कुछ न कुछ बात को लेकर व्यापारियों को ज्यादतियां कर रहे है। इससे व्यापारियों मे रोष व्याप्त है।
दरगाह बाजार व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष जोधा टेकचंदानी का कहना था कि दरगाह थाने में अब तक कई पुलिस अधिकारी आए लेकिन कभी उन्होंने व्यापारियों का नाजायज परेशान नहीं किया लेकिन पिछले दिनों दरगाह थाने में लगाए गए थानेदार हेमराज आए दिन कुछ न कुछ बात को लेकर व्यापारियों को ज्यादतियां कर रहे है। इससे व्यापारियों मे रोष व्याप्त है।
नियमानुसार कार्रवाई पर बनी सहमति अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरितासिंह से बातचीत के बाद व्यापारियों में सहमति बन गई। उन्होंने बताया कि रात में आने वाले टैंकर पर रोक नहीं लगेगी। सिर्फ उन्हीं टैंकर को रियायत दी जाएगी जिनका रजिस्ट्रेशन होगा। बिना रजिस्ट्रेशन वाले ट्रेक्टर, टेम्पों के चालान नियमानुसार ही बनाए जाएंगे। इसके अलावा व्यवसायी अपनी दुकान के सामने नगर निगम की तय सीमा सफेद पट्टी के अंदर वाहन खड़ा कर सकेंगे। सफेद पट्टी के बाहर खड़े होने पर पुलिस नियमानुसार कार्रवाई करेगी।
इनका कहना है…
कुछ गलत-फहमियां हो जाती है। व्यापारियों से समझाइश की गई है। निगम की तय सीमा के अंदर तक व्यापारी सामान व वाहन खड़ा कर सकते है। तय सीमा के बाहर रखने पर कार्रवाई की जाएगी। पानी के टैंकर के पास लाइसेंस होने पर भी कार्रवाई नहीं होगी।
सरिता सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर)
कुछ गलत-फहमियां हो जाती है। व्यापारियों से समझाइश की गई है। निगम की तय सीमा के अंदर तक व्यापारी सामान व वाहन खड़ा कर सकते है। तय सीमा के बाहर रखने पर कार्रवाई की जाएगी। पानी के टैंकर के पास लाइसेंस होने पर भी कार्रवाई नहीं होगी।
सरिता सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर)