तीन साल से था बकाया संयुक्त आयकर आयुक्त बी.डी. गुप्ता के निर्देशों पर कर वसूली अधिकारी विनय कुमार मंगला ने कार्रवाई को अंजाम दिया। मंगला ने बताया कि गुप्ता पर आयकर विभाग पिछले करीब तीन सालों से बकाया की मांग कर रहा था लेकिन व्यापारी ने बकाया कर व ब्याज अदा नहीं किया। इस संबंध में उसे कई बार नोटिस दिए लेकिन उसने परवाह नहीं की। गत 11 फरवरी को उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। दुबारा 28 फरवरी को वारंट जारी किया। इसकी पालना में सिविल लाइन थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
अपराध सिद्ध तो 6 माह की सजा
गुप्ता ने बताया कि गुप्ता पर 39 लाख 76 हजार 738 मूल आयकर तथा ब्याज सहित यह राशि 69 लाख 64 हजार 100 रुपए कुल बकाया है। अदालत में चालान पेश करने के बाद अपराध सिद्ध होने पर अधिक तम छह माह के कारावास के सजा का प्रावधान है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सजा काटने के बावजूद उसे बकाया राशि जमा करानी होगी।
गुप्ता ने बताया कि गुप्ता पर 39 लाख 76 हजार 738 मूल आयकर तथा ब्याज सहित यह राशि 69 लाख 64 हजार 100 रुपए कुल बकाया है। अदालत में चालान पेश करने के बाद अपराध सिद्ध होने पर अधिक तम छह माह के कारावास के सजा का प्रावधान है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सजा काटने के बावजूद उसे बकाया राशि जमा करानी होगी।
दुकान बंद, कैटरिंग का काम
फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी सुनील गुप्ता की नगरा में आशु स्वीट्स नामक प्रतिष्ठान है जिसे अब बंद कर दिया है। अब वह कै टरिंग का कार्य करता है। यूं आसान हुई गिरफ्तारी
जानकारों की मानें तो गुप्ता को निरंतर नोटिस मिलने के बाद वह इसकी पूछताछ करने आयकर विभाग पहुंचा था। विभाग उसके वारंट पहले ही जारी कर चुका था। पूछताछ के दौरान ही गुप्ता को बैठा लिया गया और पुलिस बुलवा ली गई।
फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी सुनील गुप्ता की नगरा में आशु स्वीट्स नामक प्रतिष्ठान है जिसे अब बंद कर दिया है। अब वह कै टरिंग का कार्य करता है। यूं आसान हुई गिरफ्तारी
जानकारों की मानें तो गुप्ता को निरंतर नोटिस मिलने के बाद वह इसकी पूछताछ करने आयकर विभाग पहुंचा था। विभाग उसके वारंट पहले ही जारी कर चुका था। पूछताछ के दौरान ही गुप्ता को बैठा लिया गया और पुलिस बुलवा ली गई।